19.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 10:55 pm
19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

एसटी-एससी कर्मियों को सामान्य कैटेगरी के पदों पर मिलेगी प्रोन्नति, झारखंड हाईकोर्ट ने हटायी रोक

Advertisement

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि प्रोन्नति पर रोक से कई परेशानियां पैदा हो गयी हैं.

Audio Book

ऑडियो सुनें

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने एसटी-एससी अधिकारियों और कर्मियों को सामान्य कैटेगरी के पदों पर प्रोन्नति देने के मामले में रोक हटा ली. हाइकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दायर आइए याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद प्रोन्नति पर से रोक हटा दी. अदालत ने कहा कि इस केस के अंतिम आदेश से कर्मियों की दी गयी प्रोन्नति प्रभावित होगी. अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी.

- Advertisement -

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि प्रोन्नति पर रोक से कई परेशानियां पैदा हो गयी हैं. इससे कई अधिकारी-कर्मचारी बिना प्रोन्नति पाये ही सेवानिवृत्त हो जायेंगे. महाधिवक्ता ने प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

Also Read: क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा- धारा 498-ए का हो रहा दुरुपयोग

वहीं, प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन, सौरभ शेखर व दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की. प्रार्थी राजीव कुमार सिन्हा, अनिल कुमार व अन्य ने अलग-अलग याचिका दायर की है. कार्मिक विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव के हस्ताक्षर से तीन जून 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि एसटी-एससी कैटेगरी के अधिकारियों-कर्मियों को वरीयता के आधार पर सामान्य कैटेगरी के पदों पर भी प्रोन्नति दी जा सकेगी. इस दौरान यह नहीं देखा जायेगा कि उनकी नियुक्ति मेरिट से हुई है अथवा वह प्रोन्नति से आये हैं.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें