17.1 C
Ranchi
Sunday, February 23, 2025 | 11:43 pm
17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

झारखंड हाईकोर्ट ने हरमू नदी के आसपास बने घरों के लिए एक्शन प्लान मांगा, अब इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई

Advertisement

पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने बजरा मौजा में नदी के उदगम स्थल के पास बने भवनों का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश आरआरडीए को दिया था.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को हरमू नदी के उदगम स्थल के अतिक्रमण मामले में सुनवाई की. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरआरडीए और रांची नगर निगम से पूछा कि नदी के आसपास बने घरों के लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान है? विस्तृत जानकारी के साथ आरआरडीए की ओर से की गयी सर्वे रिपोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2024 को होगी.

इससे पूर्व आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने हरमू नदी के उदगम स्थल के आसपास की सर्वे रिपोर्ट रखी, जिसे खंडपीठ ने शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया. रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव भी उपस्थित थे. पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने बजरा मौजा में नदी के उदगम स्थल के पास बने भवनों का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश आरआरडीए को दिया था. साथ ही उस क्षेत्र का पहले और वर्तमान का गूगल मैप का एरियल व्यू भी पेश करने को कहा था. ज्ञात हो कि रांची नगर निगम व रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) में नक्शा पास करने के लिए होनेवाली अवैध वसूली को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले के तहत इसकी सुनवाई की गयी.

Also Read: बाबा बागेश्वर धाम कार्यक्रम मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- धार्मिक आयोजन करना लोगों का अधिकार
यह है मामला

झारखंड हाइकोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नरों ने हरमू नदी के उदगम स्थल डीएवी हेहल के समीप क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया था. उस दौरान जिला प्रशासन व आरआरडीए के अधिकारी भी उपस्थित थे. वहां आसपास में कई मकान बने मिले. नदी में पत्थर डस्ट भर कर अस्थायी सड़क भी बना दी गयी है. उससे भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है. अतिक्रमण के कारण नदी की चाैड़ाई जो पहले 50 फीट से भी अधिक थी, वह सिमट कर लगभग 15-20 फीट रह गयी है. वहीं, शिकायतकर्ता अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने बताया कि नदी तट का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है. नदी की जमीन गैरमजरुआ प्रकृति की है. उस पर भी निर्माण हुआ है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें