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झारखंड : ऑटो और ई-रिक्शा चलेंगे, बसें नहीं; मोबाइल शॉप खुलेंगे, पर सैलून, मॉल व शिक्षण संस्थान नहीं

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राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के दौरान 14 तरह की सेवाओं को शुरू करने का फैसला किया है. जिलों के अंदर ऑटो, टेंपो, ई-रक्शिा व रक्शिा का परिचालन शुरू करने की अनुमति प्रदान की है.

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रांची : राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के दौरान 14 तरह की सेवाओं को शुरू करने का फैसला किया है. जिलों के अंदर ऑटो, टेंपो, ई-रक्शिा व रक्शिा का परिचालन शुरू करने की अनुमति प्रदान की है. हालांकि, बसों के परिचालन के संबंध में कोई नर्णिय नहीं लिया गया है. शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और सर्विसिंग सेंटरों को छोड़ कर केवल चश्मा, घड़ी, किचन का सामान, बर्तन, क्राकरी व फर्नीचर की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी है. शहरी क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, साइकिल व ट्रैक्टर के शोरूम खोले जा सकेंगे.

निजी कंपनियों के कॉल सेंटरों को भी सोशल डस्टिैंसिंग के नियमों का अनुपालन करते हुए खोलने पर सहमति दी है. रेस्तरांओं को केवल होम डिलिवरी और टेक अवे के लिए खोलने की अनुमति है. यह सभी सुविधाएं कंटेंनमेंट जोन के बाहर ही शुरू की जायेगी. वहीं, रात नौ बजे से सुबह पांच तक लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी. आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. लॉकडाउन में छूट के लिए एक जून को जारी आदेश की वैद्यता 30 जून तक नर्धिारित की गयी है.

मुख्य बातें – 

  • इंटर डस्ट्रक्टि वाहनों के लिए ई-पास की जरूरत नहीं

  • 30 जुलाई तक लॉकडाउन में आंशिक छूट पर तैयार

  • धार्मिक स्थलों पर लागू रहेगी पाबंदी

  • राजनीतिक कार्यक्रम भी प्रतिबंधित

  • ऑटोमोबाइल, साइकिल व ट्रैक्टर के शोरूम भी खुलेंगे

  • सोशल डस्टिेंसिंग की शर्तों के साथ निजी कंपनियों के कॉल सेंटर खोलने की अनुमति

  • अभी नहीं खुलेंगी कपड़ा और अन्य गैर जरूरी चीजों की दुकानें

  • रात नौ से सुबह पांच बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर होगी पाबंदी

राज्य सरकार ने अगले आदेश तक मंदिर, मस्जिद समेत अन्य धार्मिक स्थलों को बंद रखने का नर्णिय लिया है. सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधित रखा गया है. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में जिन वस्तुओं का उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर पहले से लागू शर्तें प्रभावी रहेंगी. छूट केवल उन्हीं चीजों को मिलेंगी, जिनका उल्लेख आदेश में किया गया है. कपड़ा, जूता, खिलौना आदि की दुकानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. कटेंनमेंट जोन में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. वहां किसी तरह की छूट लागू नहीं होगी.

इस दौरान जिलों के उपायुक्त आवश्यकतानुसार प्रतिबंध बढ़ा या छूट दे सकते हैं.कंटेंनमेंट जोन के बाहर इन सेवाओं के शुरू करने की दी गयी अनुमति : – नगर निगम क्षेत्रों में मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रानिक, टीवी, आइटी प्रोडक्ट, कंप्यूटर, एसी, फ्रिज, टीवी जैसे इलेक्ट्रिकल उत्पाद के सर्विस सेंटर- निजी कंपनियों के कॉल सेंटर – जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में कैपिटल गुड्स, हेवी मशीनरी, जेनरेटर, आइटी हार्डवेयर प्रोडक्ट, नेटवर्किंग इक्यूपमेंट, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट, तार, स्विच गियर, लाइट, पंखा, कूलर, गीजर, इनवर्टर की दुकानें- मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, ट्रैक्टर, ऑटो एसेसरिज, बैटरी, जेवर, चश्मा, घड़ियां, किचन का सामान, बर्तन, क्राकरी व फर्नीचर की दुकानें खुलेंगे

– जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में गैराज और वर्कशॉप खुलेंगे- जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में रेस्तरांओं को केवल टेक अवे व होम डिलिवरी की सुविधा – जिलों के अंदर ऑटो रक्शिा, टेंपो, इ-रक्शिा व रक्शिा के परिचालन की अनुमति

इन सुवाओं को लॉकडाउन 4.0 में ही शुरू करने का लिया गया था फैसला :- औद्योगिक क्षेत्र की सभी इकाइयों में काम – शराब की दुकानें- टैक्सी का परिचालन – नर्मिाण कार्य से जुड़ी सामग्रियों जैसे सीमेंट, छड़ आदि की दुकानें- सभी प्रकार की दवा दुकान – मेडिकल उपकरण की दुकान- पशु चिकत्सिा अस्पताल – जांच लेबोरेटरी- डायग्नोसिस सेंटर – सभी तरह के कृषि और बागवानी के काम होंगे- कृषि मशीनों की दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, उर्वरक, कीटनाशक व बीज की दुकानें – मछली पालने, पकड़ने के औजारों की दुकानें- दूध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, परिवहन व बक्रिी जारी रहेगी – पॉलट्री फॉर्म, हेचरी का काम होगा- पशु आहार की आपूर्ति व नर्मिाण की अनुमति – पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व एलपीजी के भंडारण, ढ़ुलाई व बक्रिी- डाक सेवा जारी रहेगी – स्थानीय निकाय स्तर पर स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन का काम- दूरसंचार व इंटरनेट सेवा जारी रहेगी

– सभी मालवाहक वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी- माल व पार्सल रेलगाड़ी चलायी जा सकेगी – किराना दुकान- फल, सब्जी की दुकानें- मीट, मुर्गा व मछली की दुकानें – डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया- ग्राम पंचायत स्तर पर मान्यता प्राप्त जनसेवा केंद्र – ई-कॉमर्स कंपनियां- कोल्ड स्टोरेज – ऐसे होटल, मोटल या लॉज, जहां पर्यटक या यात्री लॉकडाउन की वजह से फंसे हों- नर्मिाण कार्य जारी रखा जा सकता है – इलेक्ट्रिशियन, आइटी रिपेयर, प्लंबर, मोटर मेकेनिक व बढ़ई काम कर सकेंगे- नगर निकाय के बाहर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शुरू होंगी – कोयला खनन और उससे जुड़े काम जारी रहेंगे- ईंट भट्ठा, क्रशर आदि में काम होगा – सड़क नर्मिाण, सिंचाई आदि का काम- गोदामों का खोला जा सकेगा –

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हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी- स्टेशनरी के प्रतष्ठिान खुलेंगे – टेलीकॉम कंपनियों का काम होगाहेडिंग..पाटन में सीओ व थानेदार को बनाया बंधक, वाहनों को किया क्षतग्रिस्तग्रामीणों ने छात्रा की हत्या के तीन आरोपी को छोड़ने का पुलिस पर लगाया आरोप हत्या मामले की जांच करने गयी मेराल गांव में पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमलाफोटो- 1 डालपीएच- 16 ग्रामीणों से वार्ता करते पुलिस पदाधिकारी.प्रतिनिधि4पाटन पाटन थाना क्षेत्र के मेराल गांव में हत्या के एक मामले में जांच करने गयी पुलिस बल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. सीओ विमल सोरेन व पाटन थाना प्रभारी आशीष खाखा को बंधक बना लिया. वहीं सीओ व पाटन पुलिस के वाहनों को क्षतग्रिस्त कर दिया.

पदाधिकारियों पर हमले की सूचना मिलते ही एसडीएम सुरजीत सिंह व सदर एसडीपीओ संदीप गुप्ता सदल बल पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराया. वहीं पदाधिकारियों को मुक्त कराया.जानकारी के अनुसार, मेराल गांव में 28 अप‍्रैल की रात रामलाल सिंह के दसवीं में पढ़नेवाली पुत्री की हत्या कर दी गयी थी. 29 अप्रैल को उसका शव मिला था. ग्रामीणों का आरोप है कि छात्रा की हत्या से पूर्व गांव के ही पृथ्वी सिंह, विशाल सिंह, गुरुदयाल सिंह ने गैंगरेप किया. पुलिस ने पूछताछ कर आरोपियों को छोड़ दिया.

वहीं पुलिस का कहना है कि बिना साक्ष्य के वह दबाव में किसी नर्दिोष को जेल भेज नहीं सकते. इसके विरोध में आइसा के दव्यिा और भाकपा माले के प्रखंड सचिव पवन वश्विकर्मा के नेतृत्व में सोमवार को धक्किार दिवस का आयोजन किया गया था. इसकी जानकारी मिलने के बाद पाटन सीओ व थानेदार गांव गये थे. इसी दौरान ग्रामीणों ने हमला कर दिया. एसडीओ सुरजीत सिंह ने कहा कि पुलिस बगैर साक्ष्य के आखिर कार्रवाई कैसे करे. ग्रामीणों का जिन लोगों पर शक है, उनकी भूमिका का जांच की जा रही है. अगर वह दोषी होंगे, तो कार्रवाई होगी.

Posted by Pritish Sahay

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