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झारखंड : छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पहले सेना के कब्जे वाली जमीन के मामले में छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी.

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रांची : सदर थाना क्षेत्र स्थित चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में निलंबित आइएएस छवि रंजन (रांची के पूर्व उपायुक्त) की जमानत याचिका पर गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान छवि रंजन की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने कोर्ट को बताया कि छवि रंजन बेगुनाह हैं. इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. इसका विरोध करते हुए इडी के विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने कहा कि रांची के डीसी रहते छवि रंजन की जानकारी और सहमति से जमीन घोटाला किया गया है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पहले बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली करीब 4.55 एकड़ जमीन के मामले में छवि रंजन की जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी थी. छवि रंजन फिलवक्त बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं.

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इधर, हाइकोर्ट में अमित अग्रवाल व दिलीप घोष की जमानत पर सुनवाई

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने आठ नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी दिलीप घोष की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन पर लगाया गया आरोप गलत है. उनकी ओर से जमानत देने का आग्रह किया गया.

Also Read: पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित कुमार अग्रवाल व दिलीप कुमार घोष की ओर से अलग-अलग जमानत याचिका दायर की गयी है. उन्होंने इडी की विशेष अदालत के आदेश को चुनाैती दी है. विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अवैध तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में इडी द्वारा रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल, दिलीप घोष, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप, प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है.

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