22.1 C
Ranchi
Thursday, February 13, 2025 | 01:02 pm
22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

हेमंत सोरेन के पांच दिनों की रिमांड पर, कैंप जेल में रखने पर फैसला आज

Advertisement

ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 दिनों की पुलिस रिमांड देने का अनुरोध किया था. अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद दो फरवरी को फैसला सुनाया. वहीं, तीन फरवरी से पांच दिनों तक के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची : पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है. रिमांड की अवधि तीन फरवरी से शुरू होगी. इसी दिन इडी की टीम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय जायेगी. कोर्ट ने रिमांड की अवधि में दिन में पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को रात में कैंप जेल में रखने के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस बिंदु पर न्यायालय तीन फरवरी को फैसला सुनायेगा.

ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद एक फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया था. इडी ने हेमंत सोरेन को 10 दिनों की पुलिस रिमांड देने का अनुरोध किया था. अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद दो फरवरी को फैसला सुनाया. वहीं, तीन फरवरी से पांच दिनों तक के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया. इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से दो फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में एक याचिका दाखिल की गयी. इसमें सुरक्षा कारणों से इडी द्वारा हेमंत सोरेन से दिन में पूछताछ के बाद उन्हें कैंप जेल में रहने की अनुमति मांगी गयी है.

Also Read: झारखंड: मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए विनय चौबे, हेमंत सोरेन के भी रहे थे प्रधान सचिव
हेमंत को कैंप जेल में रखने वाली याचिका का इडी ने किया विरोध

हेमंत सोरेन को कैंप जेेल में रखने के पीछे यह दलील पेश की गयी है कि वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं. उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है. वह सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. वे कई तरह की शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हैं. इस स्थिति को देखते हुए रात में उन्हें कैंप जेल में रहने की अनुमति दी जाये. साथ ही हेमंत सोरेन की स्वास्थ्य जांच रिम्स में कराने की अनुमति दी जाये. इडी ने इस याचिका का विरोध किया. इस मुद्दे पर इडी की ओर से दलील देते हुए यह कहा गया कि अभियुक्त के लिए कानून में रिमांड के लिए दो ही तरह का प्रावधान है. पहला ज्यूडीशियल रिमांड और दूसरा पुलिस रिमांड. न्यायालय ने अभियुक्त हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए पांच दिनों का पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया है. रिमांड की इस अवधि में अभियुक्त की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय पर है. इसलिए रात में हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने की मांग कानून सम्मत नहीं होगा. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस पर फैसला तीन फरवरी को सुनाया जायेगा.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें