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झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी, पहली बार नकल करते पकड़े गये तो होगी 1 वर्ष की जेल

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झारखंड विधानसभा में इस विधेयक को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था. इस विधेयक को मंजूरी मिलने पर व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन में षडयंत्र करने पर 10 वर्ष की सजा तथा 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगेंगे.

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झारखंड में अब नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष की जेल होगी. साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं नकल करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन वर्ष की सजा व 10 लाख रुपये जुर्माना लगेगा. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक-2023 पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.

झारखंड विधानसभा में इस विधेयक को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था. इस विधेयक को मंजूरी मिलने पर व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन में षडयंत्र करने पर 10 वर्ष की सजा तथा 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगेंगे. परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लूटने, चोरी करने या ओएमआर शीट नष्ट करने पर संबंधित व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा व दो करोड़ रुपये जुर्माना लगेंगे. संगठित अपराध में परीक्षा एजेंसी या कंपनी के साथ षडयंत्र करने पर 10 वर्ष की सजा व 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगेंगे. न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 वर्ष तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे.

Also Read: झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक-2023 को बीजेपी ने काला कानून करार दिया, राज्यपाल से मिलकर सौंपा ज्ञापन
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दी मंजूरी

राज्यपाल ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधायक 2023 को दी मंजूरी-झारखंड विधानसभा में इस विधेयक को लेकर हुआ था हंगामा

गजट जारी होते ही राज्य में लागू हो जायेगा कानून

न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 वर्ष तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे.

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