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Ranchi news : मोरहाबादी मैदान से हटाये गये फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन-तीन में जगह आवंटित करें : हाइकोर्ट

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मामला मोरहाबादी मैदान से हटाये गये फुटपाथ दुकानदारों को बसाने का. रांची नगर निगम को आवंटन व फोटोग्राफ्स शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने मोरहाबादी मैदान से हटाये गये फुटपाथ दुकानदारों की अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. अदालत ने एक मई 2023 के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जतायी. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रांची नगर निगम को फुटपाथ दुकानदारों के लिए मोरहाबादी मैदान के आसपास में जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था. फुटपाथ दुकानदारों के लिए रांची नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान के आसपास तीन जगह चिह्नित किया था. इसे तैयार करने के लिए एक साल का समय भी मांगा गया था. एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी मोरहाबादी मैदान के फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन-वन, जोन-टू व जोन-थ्री में जगह उपलब्ध नहीं करायी गयी है. अदालत ने रांची नगर निगम द्वारा चिह्नित तीन वेंडिंग जोन की अद्यतन जानकारी लेने के बाद नगर निगम को निर्देश दिया कि वेंडिंग जोन-तीन में फुटपाथ दुकानदारों को दुकान आवंटित करें तथा शपथ पत्र के माध्यम से उसका फोटोग्राफ्स अगली सुनवाई के दाैरान अदालत में प्रस्तुत की जाये. साथ ही यह भी बताया जाये कि मोरहाबादी से हटाये गये सभी फुटपाथ दुकानदारों को कब तक जगह उपलब्ध करा दी जायेगी. अदालत ने वेंडिंग जोन-वन से टाना भगतों का कब्जा हटाने के बिंदु पर राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम ने एक मई 2023 के आदेश का अनुपालन एक साल के बाद भी नहीं किया है. अभी भी दुकानदार जगह का इंतजार कर रहे हैं. जोन-तीन में फुटपाथ दुकानदारों के लिए नाइट मार्केट की बात कही गयी थी. वहां भूमि पूजन भी हुआ था, प्रसाद भी वितरित हुआ, लेकिन दुकानदारों को वहां बैठने नहीं दिया गया. नगर निगम अदालत के आदेश की अवमानना कर रही है. वहीं नगर निगम की ओर से बताया गया कि वेंडिंग जोन-वन में टाना भगत लोगों का कब्जा है. कब्जा हटाने को लेकर रांची नगर निगम ने उपायुक्त को पत्र लिखा है, लेकिन कब्जा नहीं हटा है. वेंडिंग जोन-टू में लगभग 30 प्रतिशत कार्य हुआ है. वहीं वेंडिंग जोन-तीन में नाइट मार्केट लगता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कविता कुमारी व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने एकल पीठ के एक मई 2023 के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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