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झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर नहीं फोड़ पायेंगे पटाखे, दीपावली और काली पूजा को लेकर जारी हुई गाइडलाइन, पढ़ें पूरी खबर…

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Jharkhand news, Ranchi news : कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर झारखंड की हेमंत सरकार ने दीपावली और काली पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की है. मंगलवार (10 नवंबर, 2020) को जारी गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा जलाने पर बैन लगा दी है. इस दीपावली को लोग सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा नहीं फोड़ पायेंगे. वहीं, लोगों को अपने घरों में शर्त के साथ पटाखा जलाने को कहा गया है. दीपावली को देखते हुए सरकार फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अध्ययन कर रही है. झारखंड में भी केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिल सकती है. इसके अलावा काली पूजा में बड़े पंडाल बनाने पर रोक लगा दी है. पूजा के दौरान एक साथ 15 व्यक्ति से अधिक पूजा पंडाल में नहीं रह सकते हैं. इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी की है.

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Jharkhand news, Ranchi news : रांची : कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर झारखंड की हेमंत सरकार ने दीपावली और काली पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की है. मंगलवार (10 नवंबर, 2020) को जारी गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा जलाने पर बैन लगा दी है. इस दीपावली को लोग सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा नहीं फोड़ पायेंगे. वहीं, लोगों को अपने घरों में शर्त के साथ पटाखा जलाने को कहा गया है. दीपावली को देखते हुए सरकार फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अध्ययन कर रही है. झारखंड में भी केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिल सकती है. इसके अलावा काली पूजा में बड़े पंडाल बनाने पर रोक लगा दी है. पूजा के दौरान एक साथ 15 व्यक्ति से अधिक पूजा पंडाल में नहीं रह सकते हैं. इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी की है.

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राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, घरों में लोगों को एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश के मुताबिक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी. एनजीटी के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की होगी. वहां ग्रीन पटाखे जला सकते हैं. झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, राज्य के अधिकतर शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी का ही है.

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काली पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत राज्य में बड़े पंडाल बनाने पर रोक लगा दी है. आयोजकों को पंडाल बनाने पर इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. वहीं, श्रद्धालु पंडाल के अंदर न आ पायें, इस बात पर भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को रहने की अनुमति दी जायेगी. इस दौरान एक साथ 15 व्यक्ति से अधिक पूजा पंडाल में नहीं रह सकते हैं. पूरे पूजा के दौरान पूजा पंडालों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

इसके अलावा काली पूजा के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से शहर में किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन अनुमति नहीं दी गयी है. आयोजकों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी गेस्ट को किसी प्रकार का कोई आमंत्रण पूजा कमेटी की ओर से नहीं दिया जायेगा और न ही पंडाल का किसी प्रकार का कोई उद्घाटन होगा.

Posted By : Samir Ranjan.

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