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डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड : आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका से धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश

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Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले के आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की और आरोपी को दुमका से धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया.

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Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले के आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की और आरोपी को दुमका से धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रार्थी संजीव सिंह को दो सप्ताह के अंदर दुमका जेल (Dumka jail) से धनबाद जेल (Dhanbad jail) में शिफ्ट करे. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत उन्हें दुमका जेल में अवैध तरीके से रखा गया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) व झारखंड हाइकोर्ट (jharkhand highcourt) के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि विचाराधीन बंदी को अदालत से अनुमति मिलने के बाद ही दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है.

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प्रार्थी के मामले में अधिकारियों ने बिना अदालत की अनुमति के धनबाद जेल से दुमका केंद्रीय कारा भेज दिया. सीआरपीसी की धारा-309 के प्रावधान के अनुसार विचाराधीन बंदी (undertrial prisoner) को संबंधित जिले की जेल में रखा जाना है. दुमका जेल भेजने के आदेश के खिलाफ निचली अदालत ने संजीव सिंह को धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया था, लेकिन उक्त आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजीव सिंह ने याचिका दायर कर निचली अदालत (Lower court) के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की थी. उन्होंने दुमका जेल से वापस धनबाद जेल शिफ्ट करने की मांग की थी.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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