27.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 03:37 pm
27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

MLA Ashok Singh murder case : बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील पर फैसला अब 28 को

Advertisement

पटना / रांची : बिहार के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह तथा उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह की अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज एक बार फिर फैसला टल गया. अदालत अब 28 अगस्त को फैसला सुनायेगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना / रांची : बिहार के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह तथा उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह की अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज एक बार फिर फैसला टल गया. अदालत अब 28 अगस्त को फैसला सुनायेगी.

- Advertisement -

न्यायमूर्ति अमिताव गुप्ता और न्यायमूर्ति राजेश की खंड पीठ ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. बिहार के मशरख से विधायक अशोक सिंह की 1995 में हत्या के मामले में प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों को हजारीबाग अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. इस सजा के खिलाफ तीनों दोषियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी है.

विधायक अशोक सिंह की उनके आवास पर ही बम से हमला करके हत्या कर दी गयी थी. हमले के समय वह अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे. इस मामले में अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

हत्या के पीछे की वजह राजनीतिक लड़ाई बताया गया, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को हराकर ही अशोक सिंह विधायक बने थे. अशोक सिंह की पत्नी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर मामले की सुनवाई बिहार से बाहर करने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा था कि आरोपी प्रभावशाली हैं और गवाहों को धमकी भी मिल रही है.

इसके बाद न्यायालय ने इस मामले को हजारीबाग की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. निचली अदालत ने इस मामले में 18 मई, 2017 को अपना फैसला सुनाया था और प्रभुनाथ समेत तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.

इस मामले में पहले भी दो बार फैसला टल गया था. कुछ तकनीकी कारणों से फैसला टाला गया था. पहले 24 फरवरी को फैसला सुनाया जाना था. लेकिन, इस दिन फैसला नहीं सुनाया जा सका. इसके बाद तीन मार्च की तिथि निर्धारित की गयी. इस दिन भी तकनीकी कारणों से फैसला नहीं सुनाया जा सका था.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें