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Jharkhand cabinet news : राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ा कर 53% करने का फैसला

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवां केंद्रीय वेतनमान पानेवाले राज्य सरकार के कर्मियों की महंगाई भत्ता दर में तीन प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया गया. यह एक जुलाई 2024 से देय होगा.

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रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवां केंद्रीय वेतनमान पानेवाले राज्य सरकार के कर्मियों की महंगाई भत्ता दर में तीन प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया गया. यह एक जुलाई 2024 से देय होगा. अब तक राज्य सरकार के कर्मियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता था. वृद्धि के बाद उनको वेतन का 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा.

कुल 10 प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी

मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 10 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के पेंशन व पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में भी एक जुलाई 2024 के प्रभाव से तीन प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी. सप्तम वेतन पुनरीक्षण पानेवाले पेंशनधारियों को भी अब राज्य कर्मियों की तरह मूल पेंशन का 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

हजारीबाग में खुलेगा मेरू

हजारीबाग में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (मेरू) खोला जायेगा. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में मेरू की स्थापना के लिए 99.56 करोड़ रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पैब) की प्रथम बैठक में योजना को मंजूरी प्रदान की गयी थी. मेरू का निर्माण विनोबा भावे विवि के वर्तमान परिसर में ही किया जायेगा.

नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट विधानसभा में रखने को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के आगामी सत्र में पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन भी आगामी सत्र के दौरान पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी. कैबिनेट ने कैग के वित्त लेखे भाग- एक व दो और विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को आगामी सत्र में उपस्थापन की भी स्वीकृति दी.

सहायक खनन पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा पास करने से छूट

कैबिनेट ने उच्च न्यायालय के एक आदेश के आलोक में वर्ष 2017 में नियुक्त या कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि व वेतनवृद्धि अनुमान्य करने के लिए विभागीय परीक्षा पास करने की आवश्यक शर्त से छूट देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी. यह छूट एकबारीय व्यवस्था के तहत दी गयी है. उच्च न्यायालय के एक अन्य आदेश पर मंत्रिपरिषद ने रिम्स में एफएमटी विभाग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ तुलसी महतो को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की अनुमति दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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