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झारखंड : छवि रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, 10 जुलाई को अगली सुनवाई

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सोमवार को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई, 2023 को निर्धारित किया है.

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Jharkhand News: सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर सोमवार को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं, जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि तय की है. इस मामले में ईडी छवि रंजन सहित अन्य के खिलाफ पहले ही चार्जशीट कर चुकी है.

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अमित अग्रवाल व दिलीप घोष की जमानत पर अगली सुनवाई सात जुलाई को

रांची के बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल व उनके सहयोगी दिलीप घोष की जमानत याचिका पर सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों ने बहस के दौरान अपना पक्ष रखा. इसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि सात जुलाई तय की. ईडी ने दोनों को सात जून को कोलकाता से गिरफ्तार किया था. दोनों अभी न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं. दोनों आरोपितों ने पिछले दिनों पीएमएल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इस मामले में इडी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाई के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

Also Read: झारखंड : ईडी की स्पेशल कोर्ट ने छवि रंजन सहित 10 के खिलाफ दायर चार्जशीट पर लिया संज्ञान, एक जुलाई को सुनवाई

सुदेश केडिया की डिस्चार्ज याचिका खारिज

वहीं, एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने सोमवार को टेरर फंडिंग मामले से जुड़े आरोपी सुदेश केडिया की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि याचिकाकर्ता सुदेश एसके कॉनकास्ट एंड मिनरल्स कंपनी के संचालक है़ं. कंपनी मुख्य रूप से झारखंड में सीसीएल खनन द्वारा संचालित और कोयला खदानों से कोयले की आवश्यकता वाली विभिन्न कंपनियों, बिजली संयंत्रों के लिए परिवहन सुविधाओं और लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने में लगी हुई है.

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