15.1 C
Ranchi
Tuesday, February 4, 2025 | 03:34 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

कांग्रेस विधायक कैश कांड : झारखंड हाईकोर्ट का कोलकाता पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश, इस पर लगायी रोक

Advertisement

हाईकोर्ट ने तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार किया है. इन 3 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआईआर दर्ज करायी गयी थी, जिसे कोलकाता ट्रांसफर किया गया था. विधायक झारखंड में ही जांच कराना चाहते हैं.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Jharkhand News: कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की ओर से रांची में दर्ज जीरो एफआईआर को कोलकाता ट्रांसफर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत में हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने झारखंड और बंगाल सरकार से इस मामले में शपथ पत्र दायर करने को कहा है, वहीं कोलकाता पुलिस को मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया है, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर करने पर रोक लगाई है.

- Advertisement -

झारखंड में जांच की मांग

झारखंड हाईकोर्ट ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार किया है. आपको बता दें कि इन 3 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआईआर दर्ज करायी गयी थी, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. विधायकों ने याचिका दाखिल कर इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने मांग की है. प्रार्थी विधायकों का कहना है कि इस मामले की जांच झारखंड में होनी चाहिए. कोलकाता में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए.

Also Read: नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह : शिक्षा व चरित्र पर क्या बोले झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस

अदालत में इन अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

इस हाई प्रोफाइल मामले में भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार एवं सीनियर पैनल काउंसिल विनोद कुमार साहू, बंगाल सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, झारखंड सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार एवं याचिकाकर्ता विधायकों की तरफ से इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा.

Also Read: आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 670 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात

कैश के साथ कांग्रेस के तीनों विधायक हुए थे अरेस्ट

आपको बता दें कि झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से रांची में जीरो एफआईआर दर्ज करायी गयी थी. इसमें अनूप सिंह ने सरकार गिराने की साजिश में इन विधायकों के शामिल होने का आरोप लगाया है. इन तीन विधायकों की बेल पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को 10 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है. तीनों विधायकों को 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था. कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की सशर्त जमानत दी है. कलकत्ता हाइकोर्ट ने कहा है कि इन तीनों विधायकों को अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे. इसके साथ ही 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें