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झारखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका पर नहीं हुई सुनवाई,अब 16 जून की तारीख तय

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झारखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो पायी. हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई आगामी 16 जून, 2022 को निर्धारित की है. मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.

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Jharkhand news: झारखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई नहीं हुई. फिलहाल, कोर्ट में सुनवाई नहीं होने से राहुल गांधी की अंतरिम राहत बरकरार रहेगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 जून, 2022 को मुकर्रर की है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. प्रार्थी के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि मामले में राहुल गांधी की अंतरिम राहत बरकरार रहेगी.

क्या है मामला

मालूम हो कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसी टिप्पणी को लेकर एडवोकेट प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराते हुए 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

16 जून को अब अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में इससे पहले 26 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं के कारण इस मामले की अगली तारीख पांच मई, 2022 निर्धारित की थी. इस मामले में पांच मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पायी और कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 जून, 2022 को निर्धारित की है.

Also Read: Jharkhand news: झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई, 5 मई तक राहत बरकरार

झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने दायर की याचिका

इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी नाम वाले सभी व्यक्तियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में शिकायतवाद दर्ज करने पर सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. इसी निर्देश के आलोक में राहुल गांधी ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही को निरस्त करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके तहत हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत बरकरार रखी, जो अब तक जारी है.

रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची.

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