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हाईकोर्ट से सजायाफ्ता अमित महतो को बड़ी राहत, 2 साल की सजा हुई 1 वर्ष, अब लड़ सकेंगे चुनाव

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निचली अदालत से दो वर्ष की सजा सुनाये जाने के बाद श्री महतो की विधानसभा की सदस्यता चली गयी थी. निचली अदालत ने आईपीसी की धारा-506 के तहत दो वर्ष की सजा सुनायी थी. हाईकोर्ट द्वारा सजा की अवधि कम करने के बाद श्री महतो अब विधानसभा चुनाव लड़ पायेंगे.

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रांची: सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को झारखंड हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मारपीट मामले में सजायाफ्ता अमित कुमार की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई की. इसके बाद दो वर्ष की सजा को घटा कर एक वर्ष कर दिया. साथ ही खंडपीठ ने सजा बढ़ाने को लेकर सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार की ओर से दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट द्वारा सजा की अवधि कम करने के बाद श्री महतो अब विधानसभा चुनाव लड़ पायेंगे.

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चली गयी थी सदस्यता

निचली अदालत से दो वर्ष की सजा सुनाये जाने के बाद श्री महतो की विधानसभा की सदस्यता चली गयी थी. निचली अदालत ने आईपीसी की धारा-506 के तहत दो वर्ष की सजा सुनायी थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित कुमार, पंचानन सिंह मुंडा, मनजीत कुमार साहू ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को चुनौती दी थी.

क्या था मामला

इन लोगों पर 28 जून 2006 को सोनाहातू अंचल कार्यालय में घुस कर चाकू, लाठी, फरसा, तीर-धनुष से लैस होकर तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप था. मामले को लेकर सोनाहातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. निचली अदालत ने वर्ष 2018 में इस मामले की सुनवाई करते हुए सिल्ली से झामुमो के तत्कालीन विधायक अमित कुमार सहित आठ दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा सुनायी थी. 45-45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद अमित महतो की विधानसभा की सदस्यता चली गयी थी. इसके बाद सिल्ली में हुए उपचुनाव में श्री महतो की पत्नी सीमा महतो चुनाव जीती थीं. सजा की वजह से 2019 का विस चुनाव अमित महतो नहीं लड़ पाये. इस चुनाव में सुदेश महतो की जीत हुई थी.

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