21.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 12:29 pm
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

झारखंड हाइकोर्ट में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर विधानसभा ने दी ये दलील

Advertisement

झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय हेगड़े व अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी बाबूलाल मरांडी की याचिका मेंटनेबल नहीं है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्पीकर ट्रिब्यूनल द्वारा दल-बदल मामले में बगैर गवाही व बहस सुने फैसला जजमेंट पर रखने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान विधानसभा की ओर से बहस शुरू की गयी. मामले में सुनवाई जारी रही. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तिथि निर्धारित की.

- Advertisement -

इससे पूर्व झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय हेगड़े व अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी बाबूलाल मरांडी की याचिका मेंटनेबल नहीं है. कहा गया की किसी राजनीतिक दल का विलय करना या नहीं करना, यह विधानसभाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है. दल-बदल का यह मामला 10वीं अनुसूची का है. इस मामले में स्पीकर ट्रिब्यूनल ने फैसला सुरक्षित रखा है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा गया कि जब मामला स्पीकर ट्रिब्यूनल में लंबित है, तब हाइकोर्ट को इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं है. हाइकोर्ट द्वारा प्रार्थी की इस याचिका पर कोई आदेश पारित करना उचित नहीं होगा. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह व अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पक्ष रखा. वहीं प्रतिवादी दीपिका पांडेय सिंह की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया उपस्थित थे.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रिट याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल मामले की सुनवाई में झारखंड विधानसभा के स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने बगैर उनकी गवाही व बहस सुने ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. उनके मामले में नियम संगत सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें