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News regarding Home Guard : शहरी क्षेत्र के होमगार्ड की बहाली में प्रोफेसर, डॉक्टर व इंजीनियर को प्राथमिकता

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शहरी क्षेत्र के होमगार्ड की बहाली(नामांकन) में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी. साथ ही चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, बढ़ई, मोची, रसोईया, पनभर, धोबी, नाई, टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स, माली, बिजली मिस्त्री, अग्निक व प्लबंर मिस्त्री आदि को भी प्राथमिकता मिलेगी.

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प्रणव (रांची). शहरी क्षेत्र के होमगार्ड की बहाली(नामांकन) में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी. साथ ही चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, बढ़ई, मोची, रसोईया, पनभर, धोबी, नाई, टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स, माली, बिजली मिस्त्री, अग्निक व प्लबंर मिस्त्री आदि को भी प्राथमिकता मिलेगी. उक्त लोगों को तकनीकी रूप से योग्य माना गया है. इस संबंध में झारखंड होमगार्ड बहाली(नामांकन) को लेकर नियमावली-2014 को मंजूरी दे दी गयी है. इससे संबंधित गजट 23 दिसंबर 2024 को गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है.

शहरी क्षेत्र में स्थापित की जायेगी 100 व्यक्तियों की एक कंपनी, इसमें 50 प्रतिशत तकनीकी दक्षता वाले होंगे

इससे पहले 20 अक्तूबर 2014 को इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी थी. ऐसे में अब गजट के अनुरूप ही बहाली होगी. शहरी क्षेत्र में प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या पर पर 100 गृहरक्षकों की एक कंपनी बनेगी, जिसमें 50 प्रतिशत तकनीकी दक्षता के होंगे. नामांकन में सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-अलग अंक दिये जायेंगे. स्नातकोत्तर को 10 अंक, स्नातक को आठ अंक, इंटरमीडिएट को छह अंक व मैट्रिक को चार अंक दिये जायेंगे.

गृह रक्षकों के कार्य

अपराध की रोकथाम, संपत्ति एवं जीवन की सुरक्षा, सूचना संग्रह कर उसे सीनियर को बताना, अनियमितता व गड़बड़ियों को रोकना, शांति भंग करने जैसी अफवाहों को तत्काल रोकना व रिपोर्ट करना व ग्राम प्रतिरोधी दल के गठन में मदद करना व आपदा की स्थिति में सहयोग करना आदि.

मृत होमगार्ड के आश्रितों को भी अनुकंपा पर मिलेगी नौकरी

रांची. 15 नवंबर 2000 से लेकर झारखंड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली-2014 के लागू होने के पूर्व कर्तव्य के दौरान मृत होमगार्ड के आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार नौकरी मिलेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट के लिए भेजा दिया है. प्रस्ताव के अनुसार, मानवीय आधार पर एवं विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर वन टाइम व्यवस्था के तहत होमगार्ड के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है.

गजट के प्रमुख प्रावधान

– ग्रामीण व शहरी अभ्यर्थी का उम्र 19 से 40 वर्ष नामांकन वर्ष के एक जनवरी को होनी चाहिए. – सामान्य, ओबीसी व बीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 162 सेमी होनी चाहिए. – अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 157 सेमी होनी चाहिए. – पुरुष अभ्यर्थी को छह मिनट और महिला अभ्यर्थी को आठ मिनट में एक मील की दौड़ पूरी करनी होगी. – शारीरिक जांच में सफल ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी सातवीं कक्षा के स्तर की 100 अंकों की परीक्षा देंगे. – शारीरिक जांच में सफल शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी को 10वीं स्तर के हिंदी की 100 अंकों की परीक्षा देनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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