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Ration Card News: अगर नहीं सरेंडर किया राशन कार्ड तो कड़ी कार्रवाई के लिए रहें तैयार, पढ़ें पूरी खबर

पलामू प्रशासन अब उन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है जो आर्थिक रूप से संपन्न रहते हुए राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं. डीसी शशि रंजन ने ऐसे लोगों को 20 दिसंबर तक कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

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Ration Card News : पलामू प्रशासन अब वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की सोच रहा है जो आर्थिक रूप से तो संपन्न हैं लेकिन राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं. इसी क्रम में पलामू डीसी शशि रंजन ने ऐसे लोगों से 20 दिसंबर तक आपूर्ति विभाग के सामने राशन कार्ड सरेंडर करने का अल्टीमेटम जारी किया है.

राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

पलामू डीसी शशि रंजन ने कहा है कि अगर 20 दिसंबर तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई और वसूली की जाएगी. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है तो इस बारे में डीसी ने खुद जानकारी दी.

आर्थिक रूप से संपन्न लोग उठा रहे अनाज, योग्य रह जा रहे वंचित

डीसी ने कहा कि जिले में कई ऐसे संपन्न परिवार हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद राशन कार्ड रखकर राशन उठा रहे हैं. इस कारण से जिले के कई योग्य व्यक्ति राशन कार्ड योजना से वंचित हैं. साथ ही विभाग को आर्थिक हानि भी हो रही है. जिले में कुल 18,28,926 लोगों को ही राशन कार्ड का लाभ मिल सकता है और अब ये पूरी तरह फुल हो चुका है जिस कारण से दूसरे लोगों अनाज लेने से वंचित रह जा रहे है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग 20 दिसंबर तक आवेदन (प्रपत्र-10 जी) में अपने राशन डीलर के जरिये संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास जमा करा दे. ऐसे नहीं करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सभी बीडीओ को दिया ये निर्देश

डीसी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि 20 दिसंबर तक राशन कार्ड सरेंडर करवाया जाए. वैसे लोग जो स्वयं राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते उनकी सूची तैयार कर भेजी जाए.

 अयोग्य राशन कार्डधारियों के खिलाफ की जाएगी ये कार्रवाई

1.आपराधिक कार्यवाही
2.लिये गये राशन की वसूली राशन लिये जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाये के बराबर बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली
3.यदि लाभुक भारत सरकार/राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय आदि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास आदि में नियोजित हो,तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी.

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