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डीसी ने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का निरीक्षण किया

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पलामू डीसी शशिरंजन ने जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया.

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अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर कार्रवाई होगी फोटो 5 डालपीएच- 20 प्रतिनिधि : मेदिनीनगर पलामू डीसी शशिरंजन ने जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया. गुरुवार को कार्यालय में आहूत पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिले में संचालित कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने इस एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग से निबंधित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के संचालन की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीम को जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का नियमित जांच करने का निर्देश दिया.उन्होंने कहा कि नियमित जांच होने से अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर नकेल कसा जायेगा. जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में जांच कराने वाली महिला का नाम, पता व मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालक को देना है. ताकि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए उसकी मदद ली जा सके. उन्होंने कहा कि प्रावधान के मुताबिक पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत निबंधन कराने के बाद ही अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का संचालन करना वैध है. टीम के द्वारा जांच किये जाने के बाद ही यह स्पष्ट होगा की कौन सा अल्ट्रासाउंड क्लिनिक इस एक्ट के तहत निबंधित है और उसके प्रावधानों के अनुरूप काम कर रहा है. एक्ट का उल्लंघन कर संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.डीसी ने साफ तौर पर कहा कि अल्ट्रासाउंड कराने के क्रम में लिंग का परीक्षण किये जाने की शिकायत मिलने पर निबंधित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का लाइसेंस रद करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें. एक चिकित्सक दो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में रह सकते है कार्यरत बैठक में निबंधित तीन अल्ट्रासाउंड केंद्र के लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया.इस मामले में डीसी श्री रंजन ने चेक लिस्ट के अनुसार जांचकर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.रुद्र इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, दिव्यां अल्ट्रासाउंड एवं वंशीधर अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस रेनुवल के लिए आवेदन दिया गया था. बैठक में पूर्व से संचालित तृप्ति अल्ट्रासाउंड, प्रकाशचंद जैन सेवा सदन में संचालित अल्ट्रासाउंड के मशीन परिवर्तन से जुड़े आवेदन पर भी विचार विमर्श किया गया. लेस्लीगंज में संचालित निदान अल्ट्रासाउंड सेंटर के आवेदन को निरस्त कर दिया गया. बताया गया कि आवेदन में जिस चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति का उल्लेख किया गया है वह चिकित्सक पूर्व से ही दो अल्ट्रासाउंड केंद्र पर कार्यरत है. डीसी श्री रंजन ने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधान के मुताबिक एक चिकित्सक अधिकतम दो केंद्रों पर कार्य कर सकते है. प्रावधान के विपरीत काम करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. डीसी ने पीपीएनडीटी एक्ट के तहत नये अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के निबंधन एवं लाइसेंस रेनुवल के लिए चेक लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि के भीतर एक्ट के प्रावधान की अर्हता रखने वाले अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का निबंधन एवं नवीकरण कार्य पूरा किया जा सके. मौके पर डीडीसी शब्बीर अहमद,नगर आयुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन,सदर एसडीओ सुलोचना मीणा, छतरपुर एसडीओ, डा निलम, डा अभय कुमार,डीपीएम प्रदीप कुमार,रंजीत मिश्र मौजूद थे. प्रसव से पूर्व लिंग का परीक्षण कराना कानूनी अपराध पलामू के डीसी शशिरंजन ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पलामूवासियों से सक्रिय सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रसव से पूर्व लिंग का परीक्षण कराना कानून के दृष्टि में जघन्य अपराध है. उन्होंने पलामूवासियों से आग्रह किया कि किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कराते समय शिशु के लिंग का परीक्षण नही कराये. ऐसी शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.यदि यह शिकायत मिलती है कि प्रसव से पूर्व अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में लिंग का परीक्षण किया जा रहा है या कन्या भ्रूण हत्या का प्रयास किया जा रहा है तो इस मामले की जानकारी प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को दें.इस मामले में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.संबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर का रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस रद कर दिया जायेगा. इसके अलावे लिंग परीक्षण कराने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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