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लोहरदगा में बिना लाइसेंस के मीट-मछली की दुकान व होटल चलाने वालों पर होगी कार्रवाई, डीसी का है निर्देश

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हाट व बाजारों व शहरी क्षेत्रों में अवस्थित होटलों, मिठाई की दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की जाये. साथ ही किसी होटल में भोजन व मिठाई बनाने के लिए पूर्व में इस्तेमाल किये गये तेल का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा. फूड प्वाइजनिंग की संभावना को देखते हुए इसकी जांच करें. कोई भी होटल संचालक जले हुए तेल का इस्तेमाल दोबारा न करें. उपायुक्त ने कहा कि बिना लाइसेंस के मीट, चिकेन, मछली, अंडा आदि की बिक्री नहीं हो.

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लोहरदगा : डीसी दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परामर्शी समिति व खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि होटलों व रेस्तराओं में परोसे जा रहे भोजन की नियमित जांच करते रहें. अभी डायरिया व मलेरिया जैसी बीमारियों के आगमन का समय है, इसलिए नियमित जांच करें.

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हाट व बाजारों व शहरी क्षेत्रों में अवस्थित होटलों, मिठाई की दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की जाये. साथ ही किसी होटल में भोजन व मिठाई बनाने के लिए पूर्व में इस्तेमाल किये गये तेल का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा. फूड प्वाइजनिंग की संभावना को देखते हुए इसकी जांच करें. कोई भी होटल संचालक जले हुए तेल का इस्तेमाल दोबारा न करें. उपायुक्त ने कहा कि बिना लाइसेंस के मीट, चिकेन, मछली, अंडा आदि की बिक्री नहीं हो.

कोई बिना लाइसेंस के यह कारोबार करते पाया जाता है, तो उससे जुर्माना वसूलें और साफ-सफाई का अनुपालन करायें. जो दंड नहीं देते है, उनकी दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाये. डीसी ने निर्देश दिया गया कि कोई भी दुकानदार जो तंबाकू उत्पाद बेचते हैं, वे अपने दुकानों में खाने-पीने की चीजें न बेचें. ऐसे दुकानों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाये. तंबाकू व खाद्य पदार्थों की बिक्री साथ-साथ नहीं हो.

उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि विद्यालय अभी बंद हैं. लेकिन छात्र-छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन की सामग्री नियमित रूप से सरकार कर रही है. शिक्षा विभाग को निदेश दिया गया कि मध्याह्न भोजन के लिए राशन सामग्री सुनिश्चित की जाये. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री दाल-भात योजना केंद्रों में लोगों के बीच परोसे जा रहे भोजन सामग्री की गुणवत्ता की जांच करें.

कहा कि जिले में जिन 11 तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं हो. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पलटू महतो, नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश, समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की आदि उपस्थित थे.

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