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व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य : नगर प्रशासक

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नगर पंचायत कोडरमा के प्रशासक शंभु प्रसाद कुशवाहा ने कहा है कि सभी प्रकार के भवन का होल्डिंग कर निर्धारण कराना, होल्डिंग संख्या प्राप्त करना और होल्डिंग टैक्स भुगतान करना आवश्यक है़

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कोडरमा. नगर पंचायत कोडरमा के प्रशासक शंभु प्रसाद कुशवाहा ने कहा है कि सभी प्रकार के भवन का होल्डिंग कर निर्धारण कराना, होल्डिंग संख्या प्राप्त करना और होल्डिंग टैक्स भुगतान करना आवश्यक है़ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 152 एवं 161 तथा झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के तहत नागरिकों को महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है़ नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी़ प्रशासक ने बताया कि जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का असेसमेंट अभी तक नहीं कराया है, वे 15 दिनों के अंदर स्वकर निर्धारण प्रपत्र भर आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर अपने वार्ड के टैक्स कलेक्टर या नगर पंचायत के जन सुविधा केंद्र में अनिवार्य रूप से जमा कराये. साथ ही होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें. उन्होंने कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 एवं झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल 2017 की कंडिका दो के तहत किसी भी आवासीय या व्यावसायिक परिसर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के व्यापार संचालित करना कानून का उल्लंघन है़ उन्होंने नगर पंचायत के नियमों का पालन करने व व्यापारी गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने की अपील की.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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