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15 दुकानों में की गयी छापेमारी

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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को खूंटी में व्यापक अभियान चलाया गया.

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प्रतिनिधि, खूंटी : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को खूंटी में व्यापक अभियान चलाया गया. इस क्रम में जिला फुड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार और जिला परामर्शी रोहित जॉन तिग्गा के नेतृत्व में शहर के बाजार टांड़ से लेकर रांची-खूंटी मार्ग में तजना नदी तक कुल 15 दुकानों में छापेमारी की गयी. अभियान में कोटपा 2003 की अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की गयी. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि दुकानों में पान-मसाला की लड़ी लटका कर बिक्री करने, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू पदार्थ की बिक्री नहीं करने और तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसकी सूचना अंकित करने की जांच की गयी. नियम का पालन नहीं करनेवाले चार दुकानदारों से कुल 500 रुपये का जुर्माना भी लिया गया. वहीं अन्य दुकानदारों को नियम का पालन करने की चेतावनी दी गयी. उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार चलाया जायेगा. नियम का पालन नहीं करने पर पकड़े जाने पर जुर्माना लिया जायेगा. कहा कि छापेमारी अभियान में जिला कार्यक्रम सहायक आशीष खलखो ने भी योगदान दिया. स्कूल-कॉलेज के 100 गज परिधि में तंबाकू-सिगरेट की बिक्री पर रोक खूंटी. एसडीओ अनिकेत सचान ने जिले के सभी निजी व सरकारी स्कूलो, कॉलेज परिसर के अंदर और 100 गज की परिधि में कोटपा एक्ट 2003 के तहत धारा-144 का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया है. इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू या सिगरेट के उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दिया है. नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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