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हत्या के दो आरोपी दोषी करार, सजा के बिंदु पर सुनवाई 10 को

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने हत्या के दो आरोपियों कोलकाता निवासी आफताब आलम और मोहम्मद नजरे आलम को दोषी करार दिया है.

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जामताड़ा कोर्ट. हत्या के एक मामले में शनिवार को अंतिम सुनवाई के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने दो आरोपियों कोलकाता निवासी आफताब आलम और मोहम्मद नजरे आलम को दोषी करार दिया है. घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार 18 अगस्त 2021 को पुलिस को सूचना मिली कि मिहिजाम मुख्य सड़क स्थित सखीपाथर पोखरा के पास झाड़ी में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. पुलिस ने पहुंचने पर पाया कि अज्ञात व्यक्ति को तेज धारदार हथियार से गला काटकर शव को झाड़ी में फेंक दिया गया है. पुलिस द्वारा मृतक की तलाशी लेने पर उसके पॉकेट से ऑटो कंपनी का एक चाबी प्राप्त हुआ, जिस पर कंपनी का फोन नंबर लिखा हुआ था. उक्त फोन नंबर पर पुलिस ने संपर्क किया और मृतक के घर वाले को सूचना दी. मृतक के छोटे भाई मोहम्मद इमरान खान ने शव की शिनाख्त की. पुलिस को बताया कि मेरा बड़ा भाई मोहम्मद सैफ खान उर्फ गुड्डू है, जो बिल्डिंग बनाने और फाइनेंस का काम करता है. पुलिस ने अनुसंधान करने पर और सीसी फुटेज पर खंगालने पर कोलकाता निवासी आफताब आलम और मोहम्मद नजरे आलम को आरोपी बनाया. उक्त मामले में अदालत ने सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात मामले को सही पाया और दोनों आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 201 में दोषी कर दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 10 जनवरी को होगी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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