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टाटा स्टील कंपनी में कोरोना प्रोटोकॉल में हुआ बदलाव, कई आदेश लिये गये वापस

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Jharkhand News (जमशेदपुर) : कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर टाटा स्टील ने शुरुआती दिनों में कई तरह के नियम बनाये, जिसे लागू किया गया. उत्पादन ना रुके और कर्मचारी व उनके परिवारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, ऐसे नियम लागू किये गये. वर्तमान में काेरोना संक्रमण के कम होते मामले को देखते हुए कंपनी में लागू कोरोना प्रोटोकॉल के कई आदेश वापस ले लिये गये हैं. साथ ही कुछ में बदलाव भी किये गये हैं.

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Jharkhand News (जमशेदपुर) : कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर टाटा स्टील ने शुरुआती दिनों में कई तरह के नियम बनाये, जिसे लागू किया गया. उत्पादन ना रुके और कर्मचारी व उनके परिवारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, ऐसे नियम लागू किये गये. वर्तमान में काेरोना संक्रमण के कम होते मामले को देखते हुए कंपनी में लागू कोरोना प्रोटोकॉल के कई आदेश वापस ले लिये गये हैं. साथ ही कुछ में बदलाव भी किये गये हैं.

नये आदेश में बिजनेस और निजी यात्रा में छूट दी गयी है. हालांकि, इस यात्रा के लिए पूर्व की तरह नियम लागू रहेंगे. वहीं, स्पेशल लीव को खत्म कर दिया गया है. लेकिन, कोरोना संक्रमित होने पर सशर्त कुछ को लागू रखा गया है.

ऐसे कर पायेंगे यात्रा

टाटा स्टील के अधिकारियों और कर्मचारियों के बिजनेस और निजी ट्रैवल को मंजूरी दी गयी है. वीपी एचआरएम अत्रैयी सरकार की ओर से इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है. इसके तहत कंपनी के बिजनेस टूर के लिए देश में कहीं भी जाने के लिए इजाजत दी जा सकती है. इसके लिए पूर्व के एप्रुवल नियम को लागू कर दिया गया है. वहीं, निजी कारणों से किये जाने वाले यात्रा को भी मंजूरी दे दी गयी है. इसके लिए पूर्व की तरह आवेदन देना होगा और उसको सुपरवाइजर स्तर से एप्रुवल दिया जा सकता है.

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स्पेशल लीव को लेकर किये गये बदलाव

– स्पेशल लीव देने को लेकर भी नियम में बदलाव किया गया है. सभी तरह के स्पेशल लीव को खत्म कर दिया गया है. कुछ स्थिति में सशर्त स्पेशल लीव दिया जा सकता है.
– अगर कोई कर्मचारी काेरोना संक्रमित पाये जाते हैं, जिसका कारण ऊपर के श्रेणी में उल्लेख नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको स्पेशल लीव मिलेगा. अगर कोई कर्मचारी हॉस्पिटल या स्पेशल लीव में रहता है या ए सिम्पटोमैटिक रहता है, तो उनको होम आइसोलेशन में 10 दिन का स्पेशल लीव मिलेगा और उनको वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा मिलेगी.
– अगर कोई कर्मचारी काम के दौरान कंपनी परिसर में हाई रिस्क क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है, तो उनको स्पेशल लीव मिलेगा.
– अगर बिजनेस के लिहाज से कोई कर्मचारी या अधिकारी यात्रा करते हैं और वह कोरोना पॉजिटिव पाये जाते हैं, तो उनको स्पेशल लीव मिलेगा.
– अगर किसी कर्मचारी को बच्चा की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा की जरूरत है. उनको वर्क फ्राॅम होम या फिर स्पेशल लीव मिल जायेगा.

– अगर कोई कर्मचारी टीका लेता है, तो टीका लेने के दूसरे दिन स्पेशल लीव मिलेगा. यह दोनों टीका के दौरान कर्मचारी को मिलेगा.
– अगर वैसे कर्मचारी जिनको ऑफिस आने की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी और वैसे लोग स्पेशल लीव के हकदार होंगे जो लगातार ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं. सारे चीफ और एचओडी को कहा गया है कि 50 फीसदी मैनपावर के साथ अपने विभागों का काम का संचालन करते रहे. एक अगस्त के बाद धीरे-धीरे मैनुअल और फिजिकल अटेंडेंस कर्मचारी बना सकते हैं.
– सभी को सोशल डिस्टैंसिंग, फेस मास्क और हाइजीन का ख्याल रखते हुए काम करने को कहा गया है. अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, तो वैसे लोगों को स्पेशल लीव भी दिया जा सकेगा. कर्मचारी और अधिकारी जो आयेंगे, उनको RFID कार्ड से अटेंडेंस बनाना होगा.

Posted By : Samir Ranjan.

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