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अशोक अपहरण कांड का मुख्य आरोपी की संपत्ति होगी कुर्क, 31 अगस्त को कोर्ट को पूरी जानकारी देने का निर्देश

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Bengal news, Asansol news : अशोक अपहरण कांड का मुख्य आरोपी बिहार के सीवान निवासी अनूप यादव की चल- अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश पश्चिम बर्द्धमान जिला अदालत ने दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) संदीप चक्रवर्ती की अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया गया है. वहीं, 31 अगस्त, 2020 को कोर्ट में पेश होकर कुर्की जब्ती की पूरी रिपोर्ट देने का आदेश पुलिस को दिया है.

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Bengal news, Asansol news : आसनसोल : अशोक अपहरण कांड का मुख्य आरोपी बिहार के सीवान निवासी अनूप यादव की चल- अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश पश्चिम बर्द्धमान जिला अदालत ने दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) संदीप चक्रवर्ती की अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया गया है. वहीं, 31 अगस्त, 2020 को कोर्ट में पेश होकर कुर्की जब्ती की पूरी रिपोर्ट देने का आदेश पुलिस को दिया है.

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आसनसोल साऊथ थाना कांड संख्या 92/2020 (अशोक कानू अपहरणकांड) में मुख्य आरोपी सीवान (बिहार) जिला के मुफस्सिल थाना अंतर्गत सरसर विशुनपुरा गांव निवासी जयराम यादव का पुत्र अनूप यादव की चल-अचल संपत्ति जब्त होगी. कांड में उसकी गिरफ्तारी को लेकर 15 जून, 2020 को वारंट जारी हुआ था, जिसके आधार पर सीवान और आसनसोल पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की. इसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर कांड के जांच अधिकारी दाना बनर्जी ने कुर्की का आदेश जारी करने के लिए अदालत में अपील किया. अदालत ने अपील मंजूर करते कुर्की का आदेश जारी किया. संपत्ति कुर्क की पूरी जानकारी 31 अगस्त, 2020 को अदालत में देने को कहा गया.

सीवान में भी अनूप और उसके परिजनों पर दर्ज हुआ मामला

सीवान मुफस्सिल थाना के चौकीदार एवं विशुनपुरा गांव के निवासी धर्मेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला करने, घर में लूटपाट करने, जान से मारने की धमकी देने, घर की महिलाओं के साथ अश्लील आचरण करने के आरोप में श्री कुमार की शिकायत पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 348/2020 तारीख 03/08/2020 में आईपीसी की धारा 147/148/149/341/323/307/ 332/333/337/353/427/447/448/380/504/506 और 27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ. इसमें अनूप यादव, उसके पिता जयराम यादव (48), उसकी मां बसंती देवी (46), बहन काजल कुमारी (19), बड़े चाचा कृष्णा यादव (50), बड़ी चाची कांति देवी (48), छोटे चाचा हरेराम यादव (45), छोटी चाची शिवमती देवी (42), चचेरा भाई उदय यादव (20), सूर्योदय यादव (22), चचेरी बहन रानी कुमारी (19) समेत करीब 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

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क्या है अपहरणकांड का पूरा मामला

आसनसोल साऊथ थाना क्षेत्र के बलतोड़िया बिहारीपाड़ा इलाके के निवासी एवं इसीएल नरसमुंदा कोलियरी कर्मी अकल कानू के पुत्र अशोक कानू (25 वर्षीय) 15 फरवरी, 2020 को घर से लापता हो गया. 4 दिन बाद थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई. 9 मार्च को श्री कानू ने अपने बेटे के अपहरण की शिकायत आसनसोल साऊथ थाना में दर्ज करायी. इसमें उन्होंने जमशेदपुर (झारखंड) जिला के परसुडीह थाना अंतर्गत हरहरगुट्टू जेल रोड निवासी अशोक भारती की बेटी पलक कुमारी भारती को आरोपी बनाया. शिकायत के आधार पर कांड संख्या 92/2020 में आईपीसी की धारा 363/365 के तहत मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने आरोपी पलक को 12 मई को उसके आवास से गिरफ्तार किया.

पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ में पलक ने खुलासा किया कि अशोक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका अपहरण करके अनूप यादव के हवाले किया था. अनूप ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर गोपालगंज जिला के थावें में लेकर चला गया. उसके बाद से अशोक की जानकारी उसके पास नहीं है. इसके बाद अशोक के साथ क्या हुआ? यह पता लगाने के लिए अनूप का गिरफ्तार होना ही एकमात्र रास्ता है. उसकी गिरफ्तारी को लेकर लॉकडाउन में आसनसोल साउथ थाना पुलिस सीवान गयी. वहां अनूप नहीं मिला. सीवान पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापामारी कर रही है. इस बीच अनूप को पुलिस ने ढूंढ निकाला था, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर नहर में कूद गया और भागने में सफल रहा. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

Posted By : Samir Ranjan.

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