18.1 C
Ranchi
Saturday, February 22, 2025 | 12:24 am
18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

मानगो में छुट्टी के दिन 144 लोगों ने जमा किया होल्डिंग टैक्स

Advertisement

मानगो नगर निगम की ओर से रविवार को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए कई जगहों पर शिविर लगाया गया. शिविर में 144 लोगों ने होल्डिंग टैक्स जमा किया और री असेसमेंट भी कराया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

वरीय संवाददाता , जमशेदपुर

मानगो नगर निगम की ओर से रविवार को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए कई स्थानों पर शिविर लगाया गया. इसमें 144 लोगों ने होल्डिंग टैक्स जमा किया और री-असेसमेंट भी कराया. मानगो निगम के अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा के निर्देश पर मानगो निगम की ओर से रविवार को अर्जुन एनक्लेव, आशियाना एनक्लेव, सुंदरवन फेस टू सोसाइटी में होल्डिंग टैक्स के लिए शिविर लगाया गया. इसमें लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार होल्डिंग टैक्स जमा किया. होल्डिंग टैक्स के अलावा कई फ्लैट के लोगों ने अपने फ्लैट का असेसमेंट कराया. मौके पर सुमित दत्त, मंगल केराई,प्रेम कुमार गुप्ता, मंगल,राहुल और टीम लीडर शिवम कुमार आदि मौजूद थे.

30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट

मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा ने कहा कि मानगो क्षेत्र में रहने वाले लोग यदि 30 जून 2024 से पूर्व अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर देते हैं तो उन्हें 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यदि संग्रहणकर्ता को घर पर बुलाकर कर भुगतान करते हैं तो उन्हें पांच प्रतिशत, स्वयं कार्यालय आकर यदि करदाता टैक्स का भुगतान करते हैं तो उन्हें 2.5 प्रतिशत और ऑन लाइन माध्यम से जमा करने पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इसके अलावा निगम क्षेत्र की महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, थर्ड जेंडर, जल सेना, वायु सेना में काम करने वालों को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी. जबकि 350 वर्ग फीट के भवन को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनका मूल्यांकन किया जायेगा. जबकि 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें