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पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्र कैद

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पति की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी.

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हजारीबाग.

पति की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी. यह निर्णय सोमवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट के प्रधान जिला सत्र न्यायाधिश सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने सुनाया है. निर्णय के मुताबिक आरोपी पत्नी प्रभा देवी को न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उम्र कैद और एक हजार रुपये जुर्माना देने की सजा दी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी.

क्या है मामला :

हत्या का यह मामला दारू थाना क्षेत्र के हरली गांव में 30 अप्रैल 2023 को घटी थी. इसमें आरोपी पत्नी प्रभा देवी ने अपने पति श्रीराम भुइयां की हत्या रस्सी से गला घोटकर कर दी थी. इसकी सूचना मृतक श्रीराम भुइयां की मां रामकली देवी ने दारू थाना में प्राथमिकि दर्ज कर दी. इसमें कहा गया था कि 30 अप्रैल की रात दोनों पति-पत्नी अपने कमरे में सोए थे. घरेलू विवाद के कारण दोनों में झगड़ा हुआ था. सुबह एक मई 2023 को जब मैं अपने पुत्र के कमरे मे गई तो उसे मृत पाया. आरोपी पत्नी प्रभा देवी ने हमें बताया कि रात में झगड़ा हुआ था और मैं रस्सी से गला घोटकर इसकी हत्या कर दी है. सूचना पाते ही दारू थाना पुलिस दो मई 2023 को पत्नी प्रभा देवी को गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों के बयान, प्रस्तुत साक्ष्य व दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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