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छात्र अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में रहें जागरूक : एसडीपीओ

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केबी महिला कॉलेज में शनिवार को कानून जागरूकता कार्यक्रम हुआ. शुरुआत अतिथियों और शिक्षकों ने मिलकर की.

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केबी महिला कॉलेज में नये आपराधिक कानून पर जागरूकता कार्यक्रम प्रतिनिधि, हजारीबाग केबी महिला कॉलेज में शनिवार को कानून जागरूकता कार्यक्रम हुआ. शुरुआत अतिथियों और शिक्षकों ने मिलकर की. मुख्य वक्ता एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने छात्रों से कहा कि उन्हें अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक रहना चाहिए. हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए. उन्होंने बताया कि किसी महिला का उत्पीड़न होता है, तो नये कानून के तहत जांच और सुनवाई की प्रक्रिया तेज हो जायेगी. इससे पीड़ित को जल्द न्याय मिलेगा. घरेलू हिंसा के मामलों में अब पुलिस को निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करनी होगी, जिससे पीड़ित महिला को त्वरित सुरक्षा और न्याय मिल सके. उन्होंने धारा का उल्लेख कर समझाया. उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून एक जुलाई से लागू होंगे. अर्थशात्र विभागाध्यक्ष डॉ मुकुल कुमार ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के बारे में विस्तार से बताया. डॉ सुरेंद्र सिन्हा ने कहा कि ये कानून हमारे समाज को अधिक सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वरिष्ठ अधिवक्ता अमरनाथ मिश्रा ने अपने वक्तव्य में नए कानूनों की विशेषताओं को बहुत प्रभावी ढंग से समझाया.धन्यवाद ज्ञापन डॉ. कृष्णा प्रधान ने दिया. मौक़े पर डॉ अनुपमा सिंह, डॉ नंदा वर्मा, डॉ निकुंज नीलिमा, अनंत सिंहा, आलोक कुमार पांडेय, डॉ लक्ष्मी, अदिति कुशवाहा, कुलदीप प्रसाद, राहुल कुमार, ज्योता रॉय, श्वेता श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षक व छात्राएं मौजूद थीं.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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