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होल्डिंग टैक्स में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

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हजारीबाग शहर में निर्मित मकान, अपार्टमेंट और बहुमंजिली इमारतों के होल्डिंग टैक्स में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

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निगम के 36 वार्डों में कुल 34 हजार 485 होल्डिंगधारी निबंधित

वार्षिक होल्डिंग टैक्स से 13.65 करोड़ का राजस्व मिलेगादेवनारायण, हजारीबागहजारीबाग शहर में निर्मित मकान, अपार्टमेंट और बहुमंजिली इमारतों के होल्डिंग टैक्स में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. नगर विकास विभाग ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत यह टैक्स बढ़ोतरी एक अप्रैल 2024 से की है. अब शहरवासियों को 2024-25 का वार्षिक होल्डिंग टैक्स बढ़े हुए दर से भुगतान करना होगा. टैक्स बढ़ने से अब नगर निगम को वार्षिक होल्डिंग टैक्स से 13.65 करोड़ का राजस्व मिलेगा. इसके पूर्व निगम को करीब 12.40 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था. इस प्रकार निगम को करीब 1.25 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व होल्डिंग टैक्स से मिलेगा. वहीं, टैक्स बढ़ने से होल्डिंगधारियों पर बोझ बढ़ेगा. निगम के 36 वार्डों में कुल 34 हजार 485 होल्डिंगधारी निबंधित हैं. इसके अलावा निगम में शामिल होने वाले नये वार्डों की संख्या एक, दो, नौ, 22, 23, 24, 33, 36 के भवनों का भी होल्डिंग टैक्स का निर्धारण अब नये दर से किया जायेगा. यह टैक्स की बढ़ोतरी सर्किल रेट के आधार पर राज्य सरकार ने किया है.

कब-कब बढ़ा टैक्स :

निगम क्षेत्र में एक अप्रैल 2024 में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी के पूर्व वर्ष 2022 में आंशिक बढ़ोतरी की गयी थी. वहीं, अक्टूबर 2016 में होल्डिंग टैक्स पर नयी दर निर्धारण की गयी थी. यह दर की बढ़ोतरी सड़क की चौड़ाई और भवन के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था. इसके पूर्व नगर निगम सभी होल्डिंगधारियों से कच्चा व पक्का मकान, खपरैल और मार्बल के आधार पर टैक्स वसूलता था.

होल्डिंग टैक्स में 10 प्रतिशत तक मिलेगी छूट :

निगम के सभी होल्डिंगधारियों को 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, महिला और बुजुर्ग होल्डिंगधारी को पूर्ण आवासीय भवन पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. निर्धारित समय तक बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले होल्डिंगधारियों को एक जुलाई 2024 से बकाया टैक्स पर एक प्रतिशत जुर्माना राशि भी भुगतान करना पड़ेगा.

ऑफर के बाद जमा करने पर जुर्माना :

नगर निगम के टैक्स वसूली एजेंसी जन सुविधा केंद्र के शाखा प्रबंधन सुजीत मिश्रा ने बताया कि सरकार ने सर्किल रेट के आधार पर टैक्स की बढ़ोतरी की है. इसमें सभी होल्डिंगधारियों को भुगतान करना होगा. वहीं 30 जून तक जमा करने वाले होल्डिंगधारियों को पांच से 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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