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वेंडर किरण ब्रिक्स को किया जायेगा ब्लैक लिस्ट

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ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए बीडीओ ने डीडीसी को लिखा पत्र

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गुमला.

सदर प्रखंड कार्यालय गुमला में मनरेगा में निबंधित वेंडर किरण ब्रिक्स गुमला को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा. वेंडर किरण ब्रिक्स को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए सदर बीडीओ ने उपविकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) गुमला को पत्र लिख कर अनुशंसा की है. साथ ही वेंडर किरण ब्रिक्स से पीडीआर एक्ट के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 का बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी राशि की वसूली की जायेगी. ज्ञात हो कि सदर प्रखंड कार्यालय गुमला में मनरेगा में निबंधित 10 वेंडरों के पास वित्तीय वर्ष 200-21, 2021-22 व 2022-23 की बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी राशि की वसूली के लिए सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्र जारी किया था. पत्र जारी होने के बाद शुरुआती समय में वेंडरों द्वारा बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की राशि जमा करने में रुचि नहीं ली गयी. परंतु बाद में जब प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गयी, तो बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की राशि जमा करने में रुचि लेने लगे. इसमें नौ वेंडरों ने बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की राशि जमा की, जबकि एक वेंडर किरण ब्रिक्स द्वारा बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की राशि जमा नहीं की जा रही है. इस पर प्रखंड प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है. बीडीओ अशोक कुमार चोपड़ा ने बताया कि सदर प्रखंड के 10 वेंडरों के पास रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की राशि बकाया थी, जिसमें नौ वेंडरों ने बकाया राशि जमा की है. कुछ वेंडरों के पास अभी भी कुछ बकाया है, परंतु उनके द्वारा जल्द पैसा जमा करने की बात कही गयी है. परंतु वेंडर किरण ब्रिक्स गुमला द्वारा बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की राशि जमा करने में रुचि नहीं ली जा रही है. इस कारण ब्लैक लिस्ट करने के लिए डीडीसी को पत्र लिखा गया है. साथ ही पीडीआर एक्ट के तहत बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की राशि वसूली की प्रक्रिया की जा रही है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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