19.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 10:21 pm
19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

झारखंड के कोरोना संक्रमित प्रवासी मजदूरों के निधन पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा, राज्य सरकार तैयार कर रही प्रस्ताव

Advertisement

Coronavirus in Jharkhand (रांची) : झारखंड के अप्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन होने पर उनके परिजनों को मुआवजा देने पर हेमंत सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है. प्रवासी मजदूरों के परिजनों को डेढ़ लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है. सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. श्रम विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव पर काम कर रहा है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Coronavirus in Jharkhand (विवेक चंद्र- रांची) : झारखंड के अप्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन होने पर उनके परिजनों को मुआवजा देने पर हेमंत सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है. प्रवासी मजदूरों के परिजनों को डेढ़ लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है. सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. श्रम विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव पर काम कर रहा है.

- Advertisement -

बता दें कि राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए मुआवजा का प्रावधान पहले से ही मौजूद है. वर्तमान नियमों के मुताबिक, राज्य के बाहर कार्यरत अप्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजनों को डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा देय होता है. अगर दुर्घटना में मजदूर का कोई अंग क्षतिग्रस्त होने पर 75 हजार रुपये मुआवजा के तौर पर मिलता है.

इतना ही नहीं, अप्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रर्ड नहीं होने पर भी मृत्यु होने की स्थिति में एक लाख रुपये और विकलांग होने पर 50 हजार रुपये मुआवजा के तौर पर देने का नियम है. राज्य सरकार इसका दायरा बढ़ाते हुए अब कोरोना संक्रमित होने के कारण अप्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके परिजनों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक ऑर्डर, राज्य के सभी थानों में जब्त ऑक्सीजन सिलिंडर करें रिलीज, लोगों की बचायें जान

पिछले दिनों विभागीय समीक्षा के दौरान सीएम श्री सोरेन ने श्रम विभाग को इससे संबंधित निर्देश दिया था. हालांकि, इस बारे में अंतिम रूप से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

Posted By : Samir Ranjan.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें