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Scholarship Scheme : झारखंड में अब मजदूरों के बच्चे भी बन सकेंगे डॉक्टर-इंजीनियर, श्रम विभाग की इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ के लिए ये है जरूरी

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Scholarship Scheme, Jharkhand News, गुमला (दुर्जय पासवान) : अब मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर एवं बैंक अधिकारी बन सकते हैं. गरीब मजदूर के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा बाधा नहीं बनेगा. इसके लिए श्रम विभाग ने मजदूर के बच्चों के लिए मेधावी पुत्र-पुत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की है. इस योजना के तहत श्रम विभाग से निबंधित मजदूर के बच्चों को पांच से 50 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी. जिससे मजदूर के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर ऊंची डिग्रियां लेकर अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं.

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Scholarship Scheme, Jharkhand News, गुमला (दुर्जय पासवान) : अब मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर एवं बैंक अधिकारी बन सकते हैं. गरीब मजदूर के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा बाधा नहीं बनेगा. इसके लिए श्रम विभाग ने मजदूर के बच्चों के लिए मेधावी पुत्र-पुत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की है. इस योजना के तहत श्रम विभाग से निबंधित मजदूर के बच्चों को पांच से 50 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी. जिससे मजदूर के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर ऊंची डिग्रियां लेकर अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं.

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श्रम विभाग गुमला से मिली जानकारी के अनुसार वर्ग एक से आठ तक की पढ़ाई के लिए पांच हजार रुपये, वर्ग नौ से 12 कक्षा तक की पढ़ाई के लिए 10 हजार रुपये, स्नातक व एम की डिग्री प्राप्त करने तक के लिए 20 हजार रुपये व मेडिकल, इंजीनियर की पढ़ाई के लिए 50 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति राशि श्रम विभाग से मिलेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मजदूर का निबंधन श्रम विभाग में किया गया हो. इस योजना के अलावा निबंधित मजदूरों की दो संतानों के विवाह के लिए 30 हजार रुपये तक की मदद श्रम विभाग से की जायेगी. इसके लिए श्रम विभाग ने विवाह सहायता योजना शुरू की है.

महिला मजदूरों के दो प्रसूतियों के लिए 15 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है. श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निबंधित मजदूरों के लिए 15 प्रकार की योजनाएं शुरू की गयी हैं. जिसका लाभ मजदूर आसानी से ले सकते हैं. बशर्ते उन्हें हर साल श्रम विभाग से निबंधन कराना अनिवार्य है. जिनका एक बार निबंधन हो गया है. वे हर साल रेनुवल करा सकते हैं. जिससे श्रम विभाग से 15 प्रकार की योजनाओं का लाभ लेकर मजदूर शान से जी सकते हैं.

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श्रमिक सेफ्टी कीट योजना : इस योजना के तहत निबंधित मजदूरों को ब्रांडेड एक हेलमेट व एक जोड़ी सेफ्टी जूता खरीदने के लिए एक हजार रुपये की सहायता दी जाती है.

श्रमिक औजार सहायता योजना : इस योजना के तहत मजदूरों को संबंधित ट्रेड के औजार व किट खरीदने के लिए 25 सौ रुपये की सहायता श्रम विभाग से दी जाती है.

साइकिल सहायता योजना : इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के महिला व पुरुष मजदूर को साइकिल खरीदने के लिए 35 सौ रुपये की सहायता दी जाती है.

मेधावी पुत्र-पुत्री छात्रवृत्ति योजना : इस योजना के तहत श्रमिक के बच्चों को पांच से 50 हजार रुपये तक के वार्षिक छात्रवृत्ति का लाभ देने की योजना है.

मृत्यु व दुर्घटना सहायता : इस योजना के तहत निबंधित मजदूरों को सामान्य मृत्यु से लेकर दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में एक लाख से पांच लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा.

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मातृत्व सुविधा योजना : इस योजना के तहत महिला लाभुक व सदस्य को दो प्रसूतियों के लिए 15 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा.

चिकित्सा सहायता योजना : इस योजना के तहत पांच से अधिक कार्य दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने व अधिकतम 40 कार्य दिवस पर अकुशल श्रेणी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है.

चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना : गंभीर बीमारी से पीड़ित मजदूरों को चिन्हित अस्पतालों में चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति उक्त योजना के तहत किया जायेगा.

विवाह सहायता योजना : श्रम विभाग में पांच वर्षो तक लगातार सदस्य होने पर दो संतानों के विवाह हेतु 30 हजार रुपये की सहायता दी जाती है.

अंत्येष्टि सहायता योजना : इस योजना के तहत लाभुक की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु परिवार के सदस्य को 10 हजार रुपये सहायता दी जाती है.

पेंशन योजना : इस योजना के तहत लाभुक के द्वारा तीन वर्षो तक लगातार अंशदान करने व 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा.

पारिवारिक पेंशन योजना : इस योजना के तहत पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम पांच रुपये पेंशन का भुगतान होगा.

नि:शक्तता पेंशन योजना : इस योजना के तहत पक्षाघात, कुष्ठ, यक्ष्मा, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से नि:शक्त होने पर एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन व एक मुश्त 10 हजार रुपये के अनुग्रह राशि का भुगतान होगा.

अनाथ पेंशन योजना : इस योजना के तहत लाभुक की मृत्यु होने पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मध्य पारिवारिक पेंशन के दर से राशि दी जायेगी.

समेकित आम आदमी बीमा योजना : मृत्यु, दुर्घटना व अन्य घटनाओं में चार लाख रुपये तक का लाभ व इसके तहत शिक्षा सहयोग योजना में 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जायेगी.

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये करना जरूरी है. भवन व अन्य निर्माण कार्य में किसी भी मजदूर को 90 दिनों तक काम किया होना चाहिए. इन 15 योजनाओं का लाभ लेने के लिए मजदूरों का 18 से 60 वर्ष के आयु होना जरूरी है. हर एक मजदूर को 10 रुपये निबंधन शुल्क व 100 रुपये वार्षिक अंशदान देना जरूरी है. साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए हर एक मजदूर का आधार कार्ड, बैंक खाता जरूरी है. अगर किसी मजदूर को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो वे श्रम विभाग गुमला से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. नंबर 18003456526 है.

गुमला के श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने कहा कि मजदूरों के लिए सरकार ने 15 प्रकार की योजना शुरू की है. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मजदूरों का श्रम विभाग में निबंधन जरूरी है. बहुत से लोग जागरूकता के अभाव में लाभ नहीं ले पाते हैं. मजदूरों को कोई भी समस्या है तो वे श्रम विभाग से संपर्क कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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