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Ration Card : राशन कार्ड नहीं है, तो जल्द करें आवेदन, ये है आखिरी तारीख

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www.aahar.jharkhand.gov.in : रांची : आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. आपके पास राशन कार्ड (Ration Card) भी नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं, तो बिना देर किये जल्द आवेदन करें. राशन कार्ड बनवाने के लिए 30 सितंबर 2020 आखिरी तारीख है. आप ऑफलाइन (Offline) व ऑनलाइन (Online) दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं.

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www.aahar.jharkhand.gov.in : रांची : आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. आपके पास राशन कार्ड (Ration Card) भी नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं, तो बिना देर किये जल्द आवेदन करें. राशन कार्ड बनवाने के लिए 30 सितंबर 2020 आखिरी तारीख है. आप ऑफलाइन (Offline) व ऑनलाइन (Online) दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं.

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवंबर (झारखंड स्थापना दिवस) से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme) की शुरुआत की जा रही है. इसके तहत गरीब लोगों को सब्सिडी वाले पांच किलोग्राम खाद्यान्न हर माह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिये जायेंगे. हेमंत सोरेन सरकार की यह राज्यवासियों को सौगात है.

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं. आवेदक जिला, प्रखंड और पंचायत और वार्ड स्तर पर आवेदन कर सकते हैं. राशन कार्ड के लिए आवेदन विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर भी किया जा सकता है.

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योग्य लाभुकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं. आवेदन की जांच के लिए आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, जनसेवक और रोजगार सेवक को लगाया जायेगा. राज्य के सभी जिलों में उपायुक्त द्वारा सख्त हिदायत दी गयी है कि योग्य लाभुकों का चयन करने में कोताही नहीं बरतें.

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राशन कार्ड के लिए 30 सितंबर 2020 आवेदन करने की आखिरी तारीख है. एक अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों की जांच की जायेगी. आवेदनों की जांच के बाद प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 11 से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा. 15 से 21 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करायी जा सकती है. 31 अक्टूबर तक आपत्ति का निपटारा किया जायेगा. प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 नवंबर से 10 नवंबर तक किया जायेगा.

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झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत योग्य लाभुकों की प्राथमिकता सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी.

1. आदिम जनजाति परिवार

2. विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर

3. 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति

4. कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति

5. अकेला रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग/एकल परिवार

6. अनुसूचित जनजाति

7. अनुसूचित जाति

8. अन्य

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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