25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया गुमला. आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त घाघरा प्रखंड निवासी संतोष भुइयां को एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने धारा 376 के तहत 10 साल की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकती है. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया है कि 19 सितंबर 2007 को उसकी बेटी स्कूल गयी थी. शाम होने के बाद भी वापस नहीं लौटी. काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया. सुबह फिर से अपनी बेटी का खोजबीन में जुटे, तो गांव के एक चट्टान के पास अपनी बेटी व अभियुक्त संतोष भुइयां को उसके साथ देखा. पास जाने पर मेरी बेटी रोने लगी और कहने लगी की जब वह स्कूल से लौट रही थी. उस दौरान संतोष उसका हाथ पकड़ कर बंजारी गड्ढा स्थित शेड के पास ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और रात भर रख कर पुन: दुष्कर्म किया. अभियुक्त ने उसे मारने की धमकी दी, जिससे वह घर नहीं लौट पायी. इसके बाद परिजनों ने पीड़िता को अपने घर ले आये व आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
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25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया
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