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सड़क किनारे से हटेंगे ठेले-खोमचे

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गुमला जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक शनिवार को विकास भवन में हुई. अध्यक्षता गुमला उपायुक्त शशि रंजन ने की. इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का गुमला में कड़ाई से अनुपालन पर चर्चा की गयी.

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सार्वजनिक स्थलों व कार्यालयों में आमजनों को मास्क अथवा फेसकवर लगाना अनिवार्य.

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घरों पर किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रखने का निर्देश

गुमला : गुमला जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक शनिवार को विकास भवन में हुई. अध्यक्षता गुमला उपायुक्त शशि रंजन ने की. इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का गुमला में कड़ाई से अनुपालन पर चर्चा की गयी.

उपायुक्त ने बताया कि संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गुमला जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संचालित नहीं किये जायेंगे. उन्होंने बताया कि अनलॉक शुरू होने के बाद कुछ चाट-पकौड़ों के ठेले लगाये जा रहे हैं., जहां अनावश्यक रूप से भीड़ लग रही है, जिससे संक्रमण के फैलाव की संभावना है. उपायुक्त ने गुमला पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन व सदर अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव को सड़क किनारे लगने वाले सभी चाट-पकौड़े के ठेले, चाय की दुकान आदि को बंद कराने का निर्देश दिया.

वहीं सार्वजनिक स्थानों पर आमजनों द्वारा मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग नहीं किये जाने पर भी चिंता प्रकट की. निर्देश दिया कि जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं दुकानों में आने-जाने वाले लोगों को मास्क अथवा फेस कवर लगाना अनिवार्य करें. साथ ही एक-दूसरे से छह फीट की दूरी के नियम का पालन हो. यदि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें. यह भी सुनिश्चित करें कि किसी दुकान में एक समय में पांच से अधिक ग्राहक न हो और सभी प्रकार की दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो.

उपायुक्त ने जिले में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक वाहन को अंतर जिला परिवहन की अनुमति नहीं देने एवं परिचालन किये जाने वाले छोटे टेंपों में केवल दो व तथा बड़े टेंपो में केवल चार सवारी को ही बैठाने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने निर्देश जारी किया कि झारखंड से बाहर के राज्यों में जाने के लिए ई-पास का होना आवश्यक नहीं है, परंतु अन्य राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों के पास वैध ई-पास होना अनिवार्य है. उपायुक्त ने जिले में किसी भी प्रकार के सामुदायिक भवन जहां शादी अथवा अन्य समारोह आयोजित किये जाते हों, उसे बंद रखने एवं बेवजह सार्वजनिक सभा व समारोह में शिरकत न करने का भी निर्देश दिया.

वार्ड पार्षदों को किसी भी घर पर किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने यह भी कहा कि यदि किसी वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीज पाया जाता है, तो संबंधित वार्ड के पार्षद स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूर्ण सहयोग करें. पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने सभी वार्ड पार्षदों से पुलिस प्रशासन काे सहयोग करने की अपील की.

उन्होंने जिले में किसी भी प्रकार के अवैध व्यापार की जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करने की भी अपील की. मौके पर उप विकास आयुक्त हरिकुमार केसरी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी जीतेंद्र कुमार देव, नगर परिषद अध्यक्ष दीपनारायण उरांव, उपाध्यक्ष कलीम अख्तर, जिला परिवहन पदाधिकारी मोनिका रानी टूटी, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी हातिम ताई राय, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हिमांशु केसरी, सचिव राजेश गुप्ता सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे.

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