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गुमला में DMO ने अवैध पत्थर उत्खनन पर लगाया रोक, थाने में प्राथमिकी दर्ज

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दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 30 दिसंबर की सुबह 10 बजे पंडरिया क्षेत्र का निरीक्षण अंचल निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा व पुअनि रवि सिंह समेत पुलिस जवान किये.

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गुमला : गुमला के जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय ने अवैध पत्थर उत्खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पंडरिया स्थित हुडार टोंगरी को पत्थर माफिया तोड़कर खत्म करने में लगे हुए थे. साथ ही भारी मात्रा में साइज पत्थर तोड़कर रखा गया था. इसकी सूचना मिलने पर तुरंत डीएमओ व गुमला पुलिस ने कार्रवाई की और पत्थर तोड़ने पर रोक लगाया. साथ ही तोड़कर रखे गये सभी पत्थरों को कब्जे में लेकर उसी स्थान पर सुरक्षित रख दिया है. इस संबंध में डीएमओ रामनाथ राय ने गुमला थाना में अवैध रूप से पत्थर तोड़ने व व्यापार करने के मामले में तीन लोगों के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया है.

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जिसमें पंडरिया निवासी विजेंद्र साहू, करौंदा लिटाटोली निवासी बंधु उरांव व रामसागर को आरोपी बनाया गया है. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 30 दिसंबर की सुबह 10 बजे पंडरिया क्षेत्र का निरीक्षण अंचल निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा व पुअनि रवि सिंह समेत पुलिस जवान किये. इसी क्रम में पंडरिया स्थित हुडार टोंगरी पर पत्थर को तोड़ा हुआ पाया गया. जहां स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर विजेंद्र द्वारा पत्थर तोड़ कर बिक्री किया जाता है. जिसके बाद टीम ने वहां से कुछ दूर पर 9700 घनफीट साइज का बोल्डर का भंडारण पाया गया. जांच के क्रम में लिटाटोली में अवस्थित टोंगरी का निरीक्षण के क्रम में उक्त टोंगरी से पत्थर तोड़ने का निशान देखा गया.

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मौके पर कोई व्यक्ति पत्थर तोड़ने या अन्य कोई कार्य करते नहीं देखा गया. स्थानीय व्यक्तियों के पूछताछ के क्रम में बताया गया कि यहां बंधु उरांव व रामसागर द्वारा पत्थर तोड़वाकर साइज बोल्डर बनवाकर बिक्री किया जाता है. जहां से कुछ दूर पर दो हजार घनफीट साइज बोल्डर रखा हुआ पाया गया. उन्होंने उपरोक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कराया है.

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