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पांच दिनों में आरओबी से अतिक्रमण नहीं हटा, तो चलेगा बुलडोजर

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आरओबी की चिह्नित जमीन पर बसे हुए हैं 250 परिवार

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आरओबी की चिह्नित जमीन पर बसे हुए हैं 250 परिवार

प्रतिनिधि, सरिया.

सरिया बाजार स्थित रेलवे गुमटी 20 बी 3 टी के पास रोज लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण हो रहा है. निर्माण के लिए सरकार ने रैयतों से लगभग साल भर पहले भू-अर्जन किया, परंतु कुछ रैयत आज भी चिह्नित जमीन पर बने हुए हैं. इस बाबत सोमवार को सरिया के सीओ ने आरओबी की चिह्नित जमीन से पांच दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी है. तय समय में अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर चला दिया जायेगा.

23 परिवार का मुआवजा लंबित :

विदित हो कि सरिया में आरओबी निर्माण कार्य से करीब 250 से अधिक परिवार प्रभावित हैं. इनके आवास व व्यावसायिक प्रतिष्ठान हटाये जाने हैं. इसके लिए लगभग 80% लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार 23 लोगों का मुआवजा कतिपय कारणों से पेंडिंग है. ऐसे लोग अपने स्थान पर बने हुए हैं. नतीजतन आरओबी निर्माण में रुकावट पैदा हो सकती है. सोमवार को इन 23 लोगों से मिलकर सीओ ने कहा कि उन्हें विभाग के वरीय पदाधिकारी का आदेश प्राप्त है. प्रभावित पक्ष का कोई मामला हो, तो वे भू-अर्जन कार्यालय गिरिडीह से संपर्क कर अपनी शिकायत दूर कर लें. उन्हें मुआवजे का भुगतान बाद में होता रहेगा, पर निर्माण कार्य रुक नहीं सकता. समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाएगा. अधिकारियों के इस निर्देश से प्रभावित पक्ष काफी आक्रोशित है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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