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मुखिया व पंचायत सचिव पर बिना काम कराये राशि निकासी का आरोप

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प्रखंड के मंझिलाडीह पंचायत में 15वीं वित योजना में बगैर कार्य कराये वेंडर को भुगतान कर राशि की निकासी कर लेने और वित्तीय अनियमितता का आरोप पंचायत समिति सदस्य टेक नारायण पंडित ने लगाया है.

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बिरनी.

प्रखंड के मंझिलाडीह पंचायत में 15वीं वित योजना में बगैर कार्य कराये वेंडर को भुगतान कर राशि की निकासी कर लेने और वित्तीय अनियमितता का आरोप पंचायत समिति सदस्य टेक नारायण पंडित ने लगाया है. इसे लेकर पंचायत समिति सदस्य ने बीडीओ सुनील वर्मा, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, पंचायती राज पदाधिकारी गिरिडीह, बगोदर विधायक, प्रमुख बिरनी को आवेदन देकर जांच कर मुखिया व पंचायत सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की है.

शिकायत में बताया गया कि मुखिया सत्येंद्र राउत व पंचायत सचिव सुरेंद्र कुमार यादव की मिलीभगत से बिना कार्य किये 15वीं वित आयोग की राशि फर्जी तरीके से निकासी कर ली गयी है. बताया कि मंझिलाडीह में आंगनबाडी केंद्र के पास 15वीं वित योजना से बनने वाली पुलिया में बिना कार्य किये 69 हजार रुपये की फर्जी तरीके से निकासी कर ली गयी है. इसके साथ ही एक ही योजना संख्या से दो योजना विशनपुर व मंझिलाडीह आंगनबाडी खेत के पास दो पुलिया बन रही है. इसमें विशनपुरा में कुछ कार्य कराया गया है और 41 हजार रु की निकासी की गयी है. पंचायत भवन में रंग-रोगन के लिए पंचायत में कार्यकारणी की बैठक में बिना पारित किए व बिना लाभुक समिति गठन कराए जैसे तैसे कार्य कर दो लाख 48 हजार की निकासी व विशनपुर स्कूल में बिना जलमीनार लगाए एक लाख बीस हजार की राशि का भुगतान कर राशि का दुरुपयोग हुआ है. इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने बताया कि पंचायत भवन में मुखिया व पंचायत सचिव से उक्त योजनाओं के बारे में जानकारी मांगने पर पंचायत सचिव सुरेंद्र कुमार यादव व मुखिया सत्येंद्र यादव ने दुर्व्यवहार करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी. बीडीओ सुनील वर्मा ने कहा कि आवेदन मिला है. जांच में अनियमितता मिलने पर निश्चित रूप से दोषियों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर उपायुक्त व एसडीओ को भेजा जाएगा.

जानिए… क्या कहते हैं मुखिया व पंचायत सचिव

मामले में सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि 15वीं वित्त अयोग्य के नियम संगत तरीके से राशि का भुगतान हुआ है. पंचायत समिति सदस्य के द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है. वहीं मुखिया सत्येंद्र राउत ने कहा कि काम पूरा होने के बाद ही पंचायत सचिव व कनीय अभियंता की मापी पुस्तिका के आधार पर भुगतान किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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