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जिस एक लाख के इनामी नक्सली की जानकारी नहीं देने पर थाना प्रभारी हुए थे सस्पेंड, वह तीन दिन बाद धराया

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गालूडीह थानेदार प्रभात कुमार को डीआइजी राजीव रंजन द्वारा सस्पेंड करने के तीन दिन बाद मंगलवार को झाटीझरना पंचायत के भुमरु गांव से पुलिस ने एक लाख के इनामी नक्सली सुभाष मुंडा को गिरफ्तार किया.

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घाटशिला : गालूडीह थानेदार प्रभात कुमार को डीआइजी राजीव रंजन द्वारा सस्पेंड करने के तीन दिन बाद मंगलवार को झाटीझरना पंचायत के भुमरु गांव से पुलिस ने एक लाख के इनामी नक्सली सुभाष मुंडा को गिरफ्तार किया.

सुभाष मुंडा वर्ष 2007-08 से एक करोड़ के इनामी बंगाल स्टेट कमेटी के सचिव सह केंद्रीय कमेटी के सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ राकेश की टीम के साथ रहता था. इसका खुलासा मंगलवार को घाटशिला एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस क्रॉन्फ्रेंस में एसपी (अभियान) गुलशन तिर्की ने किया.

डीआइजी की बैठक के बाद बनी थी विशेष टीम : गौरतलब है कि तीन दिन पहले जादूगोड़ा में कोल्हान डीआइजी राजीव रंजन ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी. इसमें डीआइजी ने गालूडीह थाना प्रभारी प्रभात कुमार से पूछा था- बताओ गालूडीह क्षेत्र में एक लाख का इनामी कौन नक्सली सक्रिय है. इसका जवाब थानेदार नहीं दे पाये. इसपर डीआइजी ने बैठक में कह दिया था कि आपको सस्पेंड किया जाता है.

बैठक के बाद एसपी अभियान के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनी. इसके बाद छापेमारी अभियान शुरू हुआ. मंगलवार को झाटीझरना के भुमरू स्थित उसके घर से नक्सली सुभाष मुंडा को दबोचा.

बीच-बीच में घर आता था नक्सली सुभाष मुंडा : पुलिस ने बताया कि नक्सली सुभाष मुंडा बीच-बीच में घर आता था. इसकी भनक मिली तो पुलिस उसके घर में छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया. सुभाष मुंडा फूलझोर निवासी अखिर मुंडा का पुत्र है. अभियान में एसपी अभियान गुलशन तिर्की, घाटशिला के एसडीपीओ राज कुमार मेहता, गालूडीह थाना के एसआइ संतोष कुमार सेन, आरक्षी सरोज महतो, रवींद्र नाथ महतो, राम प्रताप राम, सत्येंद्र नारायण सिंह, अनिल रविदास, बाल मुकुंद प्रसाद, अखिलेश माझी शामिल थे.

सुभाष मुंडा के खिलाफ विभिन्न थानों में नौ मामले दर्ज : पटमदा थाना : 11 अक्तूबर 2007 को कांड संख्या 79/07, भादवि की धारा 147, 148, 149, 353, 307, 27 आर्म्स एक्ट और 17 सीएलए एक्ट और 3,4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम

घाटशिला थाना : 31 अगस्त 2008 को कांड संख्या 95/08, भादवि की धारा 147, 148, 149, 353, 302, 427, 27/33 आर्म्स एक्ट और 3,4 विस्फोटक पदार्थ अधिनिय

घाटशिला थाना : 25 मार्च 2011, कांड संख्या 28/11, भादवि की धारा 353, 307, 25 (1-बी)ए, 26/27/35 आर्म्स एक्ट, 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 17 (1) (2) सीएलए एक्ट तथा 10/12/16/20 के यूपीए एक्ट

घाटशिला थाना : 24 मार्च 2011 को कांड संख्या 27/11, भादवि की धारा 427, 302, 17 (1) और (2) सीएलए एक्ट तथा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 27 आर्म्स एक्ट, 10/13/20 यूपीए एक्ट

घाटशिला थाना : 23 नवंबर 2010 को कांड संख्या 148/10, भादवि की धारा 307, 216, 25 (1-बी)ए/26/27/35 तथा 10/13/16/20 यूपीए एक्ट तथा 17 सीएलए एक्ट

घाटशिला थाना : 7 अगस्त 2010 को कांड संख्या 36/10, भादवि की धारा 27/35 आर्म्स एक्ट तथा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियमघाटशिला थाना : 31 अगस्त 2008, कांड संख्या 96/08, भादवि की धारा 25 /26 आर्म्स एक्ट, भादवि की धारा 353, 307 के तहत मामला

पटमदा थाना : 17 अप्रैल 2016 को कांड संख्या 15/16, भादवि धारा 353, 307, 17 सीएलए एक्ट

घाटशिला थाना : 26 अगस्त 2010 को कांड संख्या 98/10, भादवि की धारा 353, 307, 25 (1-बी)ए,26/27 आर्म्स एक्ट.

Post by : Pritish Sahay

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