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तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था से नजर रखी जायेगी दुर्गा पूजा के आयोजन पर

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गढ़वा में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की बैठक

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गढ़वा (पीयूष तिवारी) : कोरोना महामारी के गाईडलाईन के अनुसार दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने व विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में गुरूवार को बैठक का आयोजन किया गया़ समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी को कोरोना को लेकर सरकारी की ओर से जारी किये गये गाईड लाईन का अक्षरश पालन करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया़

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बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विधि व्यवस्था के मद्देनजर तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है़ इसमें उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व थाना प्रभारी शामिल किये गये है़ं इनके द्वारा सभी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी़ उन्होंने कहा कि आठ अक्टूबर से जिले के सभी मंदिर खुले रखने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है़

ऐसे में उपरोक्त सभी गाइडलाइन मंदिर व पंडाल दोनों पर लागू होंगे़ उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में एक निश्चित संख्या में ही पंडालों के निर्माण की अनुमति दें तथा उन्हें सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइंस का अक्षरश: पालन करने के निर्देश के साथ ही पंडाल निर्माण की अनुमति दे़ं इस बात का विशेष ध्यान दें कि आयोजकों द्वारा चार फीट या उससे कम की ही मूर्ति पंडालों में लगायी जाये़

विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये कदम उठाने को पदाधिकारी होंगे स्वतंत्र

विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाने हेतु पदाधिकारी स्वतंत्र है़ं जिला प्रशासन को सूचना देते हुये वे इस पर कार्रवाई कर सकते है़ं कंटेनमेंट जोन में पूजा स्थल अथवा मंदिर को खोलने की अनुमति नहीं है़ इसके साथ ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों की स्क्रीनिंग तथा सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा़ मंदिर के बाहर भी किसी प्रकार के मेले का आयोजन पूर्णतया वर्जित है़

उन्होंने बताया कि मंदिर के आसपास के रेस्टोरेंट तथा भोजनालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन आवश्यक है़ इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सत्येंद्रनारायण उपाध्याय ने मीडियाकर्मियों, सखी मंडल की महिलाओं तथा पूजा आयोजकों के अपील की कि वे इसका प्रचार-प्रसार करते हुये इसे जनता तक पहुंचाये़ं ताकि सुरक्षित तरीके से त्योहार को मनाया जा सके़

ओवरलोडिंग व अनावश्यक आवागमन होगा प्रतिबंधित

बैठक में उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अभियान चलाकर चेक पोस्ट के माध्यम से ओवरलोडिंग तथा जिलावासियों के अनावश्यक आवागमन पर कंट्रोल करे़ं दुर्गापूजा के अवसर पर अभी से लेकर समाप्ति तक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयारकर थाना स्तर से भी चेक नाका बनाकर इस पर काबू किया जाये़ इसके साथ ही उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि वे नौ अक्टूबर को पूजा आयोजक तथा मंदिर के पुजारियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक करवाना सुनिश्चित करे़ं

-छोटे पंडाल व मंडप में पारंपरिक रूप से बिना भीड़ लगाये आयोजन किया जाये़

-दुर्गा पूजा पंडाल को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ से घिरा रहना आवश्यक है़

-दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किसी थीम पर आधारित नहीं होगा़

-दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लाइटिंग या डेकोरेशन वर्जित होगा़

दुर्गा पूजा पंडाल के क्षेत्र में स्वागत द्वार या तोरण द्वार निर्माण की अनुमति नहीं होगी़

-मूर्ति स्थल को छोड़कर पूजा पंडाल का पूरा क्षेत्र हवादार होना चाहिये़

-मां दुर्गा की प्रतिमा चार फीट या उससे कम की होगी़

-सार्वजनिक उद्घोषणा (माइक से पब्लिक का संबोधन) प्रणाली का उपयोग वर्जित होगा़

-दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी तरह के मेले का आयोजन नहीं किया जायेगा़

-दुर्गा पूजा पंडाल के पूरे क्षेत्र में खाने-पीने के सामान का स्टॉल/ ठेला/खोमचा लगाने की अनुमति नहीं है़

दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजकों, पुजारियों एवं पंडाल के सदस्य कर्मियों की एक समय में सात से अधिक की संख्या की अनुमति नहीं है़

-मूर्ति विसर्जन के जुलूस की अनुमति नहीं मिलेगी़ विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही होगा़

-पूजा पंडाल के पूरे क्षेत्र में संगीत का कोई मनोरंजक/सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जायेगा़

सामुदायिक भोज, प्रसाद, भोग आदि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी़

-पूजा आयोजन समिति या आयोजकों द्वारा किसी भी प्रकार का आमंत्रण नहीं दिया जायेगा़

-पूजा पंडाल के उदघाटन हेतु जन समारोह या कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी़

-सार्वजनिक स्थलों पर गरबा, डांडिया आदि कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति होगी़

-रावण का पुतला दहन कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर करने की अनुमति नहीं होगी़

-सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे पर फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा़

-सार्वजनिक स्थलों पर स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दो गज या छह फीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा़

posted By : sameer oraon

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