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हत्या के मामले में छह आरोपियों को सश्रम आजीवन कारवास

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हत्या के मामले में छह आरोपियों को सश्रम आजीवन कारवास

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गढ़वा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत ने गुरुवार को चाकू से मारकर हत्या करने के आरोप में छह आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रु आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है. सजा पानेवाले में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला के शक्ति नगर निवासी रोशन कुमार उर्फ रोशन राम, गढ़वा शहर के टंडवा डोमटोली निवासी, शंभू राम, सुजीत उर्फ भक्लू, दशरथ राम, नंदलाल राम और अभिराज राम शामिल है. विदित हो कि छह मार्च 2023 को सूचक सूरज राम ने इस मामले में बयान दर्ज कराया था. उसने कहा था कि घटना के दिन वह ड्यूटी कर अपने निवास स्थान टंडवा डोमटोली मुहल्ला स्थित अपने घर पहुंचा, तो वहां पर कुछ लोगों को जमा देखा. रोशन कुमार उर्फ रोशन राम, शंभू राम, सुजीत उर्फ भक्लू, दशरथ राम, नंदलाल राम और अभिराज राम इकट्ठा होकर मृतक बबलू राम के माता-पिता के विरुद्ध डायन व भूत-प्रेत का आरोप लगाकर विवाद कर रहे थे. इसी क्रम में ओझागुणी के आरोप में सूअर मारने की बात भी वे लोग कह रहे थे. मृतक बबलू राम ने इसका विरोध किया था. विरोध करने पर रोशन राम उर्फ रोशन कुमार ने चाकू से बबलू राम पर वार कर दिया था, जिससे बबलू राम जख्मी होकर गिर गया. इस दौरान हल्ला होने पर वहां पर कई लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया. पर सभी लोग मौके से भागने में सफल रहे. ग्रामीणों के सहयोग से मृतक बबलू राम को सदर अस्पताल गढ़वा लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. इसी बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर गढ़वा पुलिस ने अनुसंधान कर अभियुक्तों के विरोध में भादवि की धारा 341, 324, 302, 120 बी, 504 एवं 656 में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. न्यायालय ने लिया संज्ञान : न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठन कर साक्षियों का साक्ष्य कलमबद्ध करते हुए उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त धाराओं में दोषी करार देते हुए सभी को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रु आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है. इस दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक जयकिशोर शाह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएन धर दुबे ने पैरवी की.

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