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अधिकार व नियम कानून संबंधी जानकारी दी गयी

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प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक शिविर सह चलंत अदालत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में गढ़वा सिविल कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजू कुमार त्रिपाठी, बलवीर चौधरी व कलिमुद्दीन अंसारी ने अपना अधिकार व नियम कानून संबंधी जानकारी दी. इनमें मानव तस्करी, एससी एसटी कानून, डायन बिसाही का मामला, पेयजल की समस्या, नशा उन्मूलन, अनाथ बच्चों को सरकारी सहायता, बुजुर्ग मां-बाप का भरण पोषण, समाज में गरीब निर्धन व्यक्ति के लिए निःशुल्क न्यायिक सहायता, गरीबी उन्मूलन, राशन व सरकारी योजना का लाभ, मानसिक रूप से विक्षिप्त, मानव तस्करी, सड़क हादसा, साइबर अपराध, मजदूरों का समय से मजदूरी भुगतान का अधिकार सहित अन्य कानूनी जानकारी शामिल है.

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सड़क जाम करना अपराध : अधिवक्ताओं ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों द्वारा सड़क जाम करना कानूनी अपराध है. मृतक के परिजनों द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिविल कोर्ट द्वारा आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है. शिविर में उपस्थित लोगों के बीच नियम कानून और उनके अधिकार को बताते हुए कहा कि कोई भी पीड़ित अगर किसी भी समस्या से जूझ रहा है या कोई गोपनीय सूचना लिखित या मौखिक रूप से देता है, तो उसकी सूचना गुप्त रखते हुए मामले पर कार्रवाई की जायेगी.

उपस्थित लोग : मौके पर उपरोक्त के अलावे प्रधान सहायक उपेंद्र कुमार, पंचायत सचिव विश्वनाथ राम, सुचीत उरांव,मंगल उरांव, आरीयल कच्छप, मनरेगा जेई उपेंद्र कुमार रवि, टेहरी मुखिया विनको टोप्पो, परसवार मुखिया जंगलपती लकड़ा व रोजगार सेवक विजय कच्छप सहित प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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