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कल से 15 अक्तूबर तक बालू खनन पर रोक

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कल से 15 अक्तूबर तक बालू खनन पर रोक

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गढ़वा जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए शनिवार को उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई. इसमें किसी भी बालू घाट से बालू के खनन व ढुलाई पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया गया. यह आदेश आगामी 15 अक्तूबर तक लागू रहेगा. यह बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित की गयी थी. बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा विजय कुमार, डीएसपी मुख्यालय यशोधरा, उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी बिबिन बेन्नी अब्राहम, जिला खनन पदाधिकारी नंददेव बैठा, जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश सहित अंचलाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया.

अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण रोकने के निर्देश : इसमें जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिये. उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित शिकायत मिलने पर मामले की गहन जांच कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करें. उपायुक्त ने बताया कि एनजीटी ने हर व,र् की तरह 10 जून से 15 अक्तूबर तक बालू के उठाव पर रोक लगा दी है. इसके मद्देनजर किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाये. संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. विशेषकर अवैध रूप से बालू ढुलाई की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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