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डीएमओ के विरुद्ध मिले परिवाद में जांच करने का विभाग ने दिया आदेश

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उच्च अधिकारी के आदेश के विरुद्ध बिना किसी अनुमोदन के निजी स्तर से पारित आदेश

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दुमका. भूतत्वेता सह संप्रति जिला खनन पदाधिकारी नाजिश राणा के विरुद्ध झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक रामजी भगत द्वारा दिये गये परिवाद में खान एवं भूतत्व विभाग ने जिले के उपायुक्त तथा खनन विभाग के निदेशक को जांच का आदेश दिया है. विभाग के संयुक्त सचिव पंकज चौधरी ने निदेशक खान को 23 जुलाई भेजे गये अपने विभागीय पत्र से उक्त परिवाद पत्र के आलोक में कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है. दरअसल निदेशक खान द्वारा 3 दिसंबर 2023 को एक आदेश निर्गत किया था, जिसमें दुमका खनन कार्यालय में कार्यालय सहायक के तौर पर सेवारत शिवम कुमार को अगले आदेश तक गोड्डा जिला के खनन कार्यालय में प्रतिनियुक्त करने का आदेश पारित किया गया था. श्री भगत के परिवाद के मुताबिक खान निदेशक के आदेश पर कार्यालय सहायक शिवम कुमार को तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी केके किस्कू द्वारा गोड्डा में योगदान के लिए 19 फरवरी 2024 को विरमित भी कर दिया गया था. अगले ही दिन शिवम ने वहां योगदान भी कर लिया, लेकिन बाद में अतिरिक्त प्रभार में जिला खनन पदाधिकारी का दायित्व संभाल रहे नाजिश राणा ने अपने उच्च अधिकारी के आदेश के विरुद्ध बिना किसी अनुमोदन के निजी स्तर से पारित आदेश से 22 फरवरी 2024 को जिला खनन कार्यालय गोड्डा में शिवम की प्रतिनियुक्ति को निरस्त करते हुए अपने अधीन जिला खनन कार्यालय दुमका में योगदान करा दिया. इसे लेकर श्री भगत ने निदेशक खान एवं भूतत्व के अलावा विभागीय सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय मुख्य सचिव झारखंड सरकार, प्रमंडलीय आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों तक शिकायत भेजी थी और जांच कराने तथा सहायक निदेशक भूतत्व नाजिश राणा को जिला खनन पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार से हटाने की मांग की थी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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