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dhanbad new: गायक भरत शर्मा का सफाई बयान दर्ज

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फर्जी कागजात के सहारे लाखों रुपये का आयकर रिफंड लेने के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. इसमें भोजपुरी गायक भारत शर्मा ने खुद को निर्दोष बताया.

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विधि प्रतिनिधि, धनबाद.

फर्जी कागजात के सहारे आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल कर लाखों रुपए का रिफंड लेने के एक मामले की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत में हुई. इस दौरान अदालत में भोजपुरी गायक भरत शर्मा उपस्थित थे. अदालत ने उनका सफाई बयान दर्ज किया गया. इसमें भरत शर्मा ने खुद को निर्दोष बताया. अदालत ने सीबीआइ को बहस करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है. भोजपुरी गायक भारत शर्मा पर फर्जी कागजात के सहारे आयकर विभाग से सात लाख 82 हजार 529 रुपये रिफंड लेने का आरोप है. सीबीआइ ने 23 जून 2004 को भरत शर्मा, उनकी पत्नी बेबी देवी, मुगमा एरिया ऑफिस के एकाउंटेंट सत्यवान राय व एलआइसी एजेंट नमिता राय के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. अनुसंधानकर्ता सीबीआई इंस्पेक्टर एके झा ने 12 जुलाई 2007 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था.

नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद.

जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था, लेकिन अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट में प्रिंस की मां नासरीन खातून गैर हाजिर थीं. उनकी ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. ज्ञात हो कि 24 नवंबर 2021 को दोपहर करीब 3:20 बजे दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे नन्हे खान की हत्या गोली मारकर कर दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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