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Jharkhand News : संजीव सिंह की याचिका पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई क्यों नहीं

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सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि क्यों नहीं जेल सुपरिटेंडेंट के विरुद्ध कार्रवाई की जाये. इससे पहले संजीव सिंह के अधिवक्ताओं ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना एक गंभीर मामला है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए. उनका सहयोग अधिवक्ता मो जावेद कर रहे थे.

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Jharkhand News, Dhanbad News, Sanjeev Singh Petition Latest News धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि रंजन की अदालत में हुई. इस दौरान अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जेल आइजी व धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर बहस हुई. पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की ओर से झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी व चाईबासा कोर्ट के अधिवक्ता एमएम दरियप्पा ने उनका पक्ष रखा.

सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि क्यों नहीं जेल सुपरिटेंडेंट के विरुद्ध कार्रवाई की जाये. इससे पहले संजीव सिंह के अधिवक्ताओं ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना एक गंभीर मामला है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए. उनका सहयोग अधिवक्ता मो जावेद कर रहे थे.

जवाब में लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने कोर्ट को बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं हो सका है. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि हर हाल में अदालत के आदेश का अनुपालन होगा. इस बाबत धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट ने दुमका सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को पत्र भेजा है. दुमका जेल सुपरिटेंडेंट ने भी जेल आइजी को पत्र प्रेषित कर दिशा-निर्देश मांगा है. धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट ने इसकी सूचना पत्र के मार्फत अदालत को दे दी है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में बहस

  • लोक अभियोजक ने कहा : हर हाल में होगा अदालत के आदेश का अनुपालन

  • पूर्व डिप्टी मेयर समेत चार लोगों की हत्या में जेल में बंद हैं झरिया के पूर्व विधायक

  • 21 फरवरी को शिफ्ट किये गये थे दुमका सेंट्रल जेल

कोर्ट ने लोक अभियोजक से मांगा प्रतिउत्तर

अदालत ने इस बाबत लोक अभियोजक से प्रतिउत्तर मांगा है. अब मामले की सुनवाई 16 मार्च को होगी. याद रहे कि जेल आइजी के निर्देश पर 21 फरवरी को धनबाद के जेल सुपरिटेंडेंट ने संजीव सिंह को दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया था. लेकिन 25 फरवरी को धनबाद की अदालत ने तुरंत संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश अधीक्षक को दिया था. किंतु आज तक आदेश का अनुपालन नहीं हो सका है. कानून के जानकारों का कहना है कि अदालत के इस आदेश को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.

Posted By : Sameer Oraon

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