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घुसखोरी मामले प्राथमिकी दर्ज, दो दिनों की सीबीआइ हिरासत में इंजीनियर

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सीबीआई ने कहा : इस मामले में इंजीनियर के पास और कितनी संपत्तियां हैं, इन सब की जांच के लिए उनसे पूछताछ आवश्यक है.

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15 हजार रुपये रिश्वत लेते सीबीआई हत्थे चढ़े बीसीसीएल पुटकी एरिया के इंजीनियर प्रवीण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने प्रवीण कुमार को दो दिनों की की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. गुरुवार को सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने आरोपी इंजीनियर को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक के समक्ष पेश कर तीन दिनों की हिरासत मांगी थी. सीबीआई ने कहा : इस मामले में इंजीनियर के पास और कितनी संपत्तियां हैं, इन सब की जांच के लिए उनसे पूछताछ आवश्यक है. 31 जुलाई 2024 को सीबीआई ने आरोपी इंजीनियर को पुटकी कोलियरी में फिटर के पद पर कार्यरत सतनाम कुमार से स्थानांतरण कुसुंडा एरिया में करने के एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था.

जून में ही की गयी थी शिकायत :

सीबीआइ की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है प्रवीण ने सतनाम को एना कोलियरी में ट्रांसफर के नाम पर 20 हजार रुपया घूस में मांगा था. इसके बाद सतनाम तैयार नहीं हुआ और 18 जून को सीबीआई में प्रवीण कुमार के खिलाफ शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद सीबीआई के अधिकारी ने उसका सत्यापन किया और 19 जून को अपनी रिपोर्ट दी. इसके बाद से टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया. लगभग डेढ़ माह के बाद प्रवीण 15 हजार रुपये में तैयार हुआ. बुधवार को जब सतनाम उसके घर पर जाकर पैसे दिये, वैसे ही सीबीआई की टीम पहुंची और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया.

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चंदन की अंतिम जमानत अर्जी पर राजमहल जेल से रिपोर्ट तलब

धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद शूटर चंदन सिंह की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत की अर्जी पर अदालत ने राजमहल जेल से रिपोर्ट तलब की है.जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने राजमहल जेल अधीक्षक से चंदन सिंह की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है. चंदन सिंह ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत से तीन महीने की अंतरिम जमानत की मांग की है. चंदन सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि बीते दिन चंदन सिंह को जेल में ही हार्ट अटैक आया था. उसका इलाज रिम्स रांची में करने की अनुमति जेल प्रशासन ने अदालत से मांगी थी. अदालत ने जेल प्रशासन को इसकी अनुमति भी दी थी. बावजूद जिला प्रशासन द्वारा जेल प्रशासन को पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया गया. इस कारण चंदन सिंह का इलाज नहीं हो पा रहा है और जेल में उसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. चंदन सिंह अपने खर्चे पर इलाज करने को तैयार है. इसके लिए उसने आवेदन देकर तीन महीने की अंतिम जमानत की मांग की थी.

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में दोषी करार :

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी चांदमारी धनसार निवासी अरुण हाड़ी को दोषी ठहराया है. सजा पर फैसला दो अगस्त को होगा. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर धनसार थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक आठ जनवरी 2024 की रात करीब आठ बजे अरुण पीड़िता को शादी की नीयत से घर से बहला फुसलाकर अपने चाचा के घर ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया.

महेंद्र हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश :

बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड में जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश मंडल उर्फ साकिन दा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.

मोबाइल चोरी मामले में सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश :

जज उत्तम आनंद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे आरोपी राहुल कुमार वर्मा के विरुद्ध दर्ज मोबाइल चोरी के मामले की सुनवाई गुरुवार को अदालत में हुई. धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 14 अगस्त 2024 को होगी.

होटल के मैनेजर समेत पांच ने लगायी अग्रिम जमानत की गुहार :

धनसार के होटल रेडिशन ब्लू में महिला सेल्स मैनेजर के साथ यातना और छेड़खानी और नौकरी से निकाल देने के मामले के नामजद आरोपियों प्रतीक मोहन (होटल मैनेजर), केएस मोनालिसा (एटीआर मैनेजर), राजीव रंजन गोस्वामी (असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स), संजीत कुमार (सुरक्षा मैनेजर), ऐश्वर्या राज लक्ष्मी मधुमिता पलीता (मुख्य ऑफिस मैनेजर) ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की गुहार लगायी है. अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी पर दो अगस्त सुनवाई की तारीख निर्धारित की है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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