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DHANBAD NEWS : नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म के मुजरिम दोषी करार, सजा पर फैसल आज

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अदालत से : आरोपी अपने घर का काम करने के लिए नाबालिग को उसकी मां से कह कर लाया था. उसने कहा था कि नाबालिग को वह पढ़ायेगा और अच्छे घर में शादी भी कर देगा, लेकिन की हैवानियत

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नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने सिद्धी अपार्टमेंट देवी पाड़ा हीरापुर धनबाद निवासी अमिताभ दत्ता को भादवि की धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा की बिंदु पर फैसला 19 नवंबर को सुनायेगी. एक दिसंबर 2021 को पीड़िता ने अमिताभ दत्ता के खिलाफ बैंकमोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके मुताबिक वर्ष 2016 में आरोपी अपने घर का काम करने के लिए नाबालिग को उसकी मां से कह कर लाया था. उसने कहा था कि नाबालिग को वह पढ़ायेगा और अच्छे घर में शादी भी कर देगा. आरोपी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी पत्नी को रांची भेज दिया और पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया. जब वह गर्भवती हो गयी, तो उसका गर्भपात भी करवा दिया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 18 जून 2022 को अदालत में आरोप पत्र दायर किया. अदालत ने 4 अक्टूबर 2023 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया.

सुशांतो हत्याकांड में सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश

: फाॅरवर्ड ब्लाॅक के नेता सुशांतो सेन गुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. सीबीआई कोई गवाह पेश नहीं कर सकी. अदालत ने अभियोजन की ओर से सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 19 नवंबर 2024 मुकर्रर कर दी. सुनवाई के दौरान आरोपी हलधर महतो व सुशांतो मुखर्जी हाजिर थे जबकि विजय कुमार सोरेन उर्फ ठाकुर मांझी गैर हाजिर थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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