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नाबालिग से दुराचार मामले में मुजरिम को 22 वर्ष कैद

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रांगामाटी निवासी विशाल कुमार सिंह को 22 वर्ष कैद व 13 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है

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विधि प्रतिनिधि,धनबाद

नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बलियापुर थाना क्षेत्र के रांगामाटी निवासी विशाल कुमार सिंह को 22 वर्ष कैद व 13 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. अदालत ने छह जून को उसे दोषी करार दिया था, जबकि पिता ललन सिंह, मां ज्ञानती देवी व बहन काजल कुमारी को रिहा कर दिया था. प्राथमिकी के मुताबिक उसकी नाबालिग बेटी को विशाल कुमार सिंह ने प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण किया. वह गर्भवती हो गयी थी. इसके बाद परिवार के लोगों ने जबरन भुईफोड़ मंदिर में ले जाकर उसकी शादी करा दी.

रंजय हत्याकांड में हर्ष सिंह हुए हाजिर :

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी माने जाने वाले रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान आरोपी हर्ष सिंह हाजिर थे. वहीं अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी को गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुए. अदालत ने अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने का आदेश दिया है. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 12 जून निर्धारित की है.

फरार आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला कल :

दुराचार का प्रयास करने के आरोपी तीसरा थाना क्षेत्र के मुकुंदा निवासी अनिल सिंह उर्फ सिंह जी को उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया है. अनिल फरार चल रहा है. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 12 जून निर्धारित की है. अनिल के खिलाफ सात नवंबर 2014 को तीसरा थाना में प्राथमिक की दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता के पिता द्वारा कहा था कि सात नवंबर 2014 को उसकी नाबालिग पुत्री टिफिन के समय स्कूल से अपने दादी के घर आई और टिफिन खाकर वापस स्कूल जाने लगी, तभी मुकुंदा में रोड के पास अनिल उसकी बेटी का हाथ पकड़ कर खींचते हुए अपने घर ले गया तथा कमरे में बंद कर दिया. उसकी पुत्री द्वारा शोर मचाने पर अगल-बगल के लोग जुटे, तब सिंह जी ने दरवाजा खोल दिया.

अपहरण व दुष्कर्म के मामले में नाबालिग को उम्र कैद :

धनबाद शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के मुजरिम नाबालिग को अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह चिल्ड्रेन कोर्ट सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग को अपहरण के आरोप में पांच वर्ष तथा पोक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता की मां ने केंदुआडीह थाना में पांच सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कहा गया था कि चार सितंबर 2020 के समय दो बजे रात्रि वह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गयी. सुबह 4:00 बजे जब वह झाड़ू लगाने के लिए उठी तो, बेटी गायब थी. बाद में पीड़िता ने अपने बयान में अदालत को बताया कि घटना के दिन आरोपी उसे फोन कर घर से बाहर बुलाया. वह कार लेकर उसके घर के पास आया था. आरोपी उसे वहां से पेनडेहरी गांव ले गया, दूसरे दिन उसे जमुई तथा तीसरे दिन शेखपुरा शिव मंदिर में वह उससे शादी की. वापस जमुई लाया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था. फिर उसे पेनडेहरी गांव लाकर 18 दिनों तक रखा. बाद में सिकंदरा थाना के पास उसे छोड़ दिया. जहां पुलिस के केंदुआडीह थाना से संपर्क कर उसे वापस भेजा.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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