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देवघर : गोली मारकर हत्या करने के दोषी को सश्रम उम्रकैद, दो को किया बरी

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हत्या के मामले में एक अपराधी को सजा सुनाई गई है जबकि दो लोगों को संदेह का लाभ मिला है. यह फैसला एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत से आया है.

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देवघर :सारवां थाना क्षेत्र के घोरपरास जंगल के पास गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर देने के मामले में एक अभियुक्त फैयाज अंसारी को दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि मृतक व जख्मी के आश्रितों को देय होगी. दोषी अगर जुर्माना की राशि अदा करने में विफल होता है, तो अलग से एक साल की कैद की सजा काटनी होगी. अभियुक्त मोहनपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का रहनेवाला है. इस कांड के अन्य दो आरोपी रईस अहमद तथा फारुक अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. रईस अहमद उत्तराखंड राज्य के रुद्रपुर भूतबंगला गांव थाना उधमसिंह नगर का व फारुक अंसारी मोहनपुर थाना के पिलुवाही गांव का रहने वाला है. उपरोक्त फैसला एडीजे (नवम ) विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत द्वारा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सुनाया गया. यह मुकदमा मजीद अंसारी के बयान पर सारवां थाना में 23 नवंबर 2021 को दर्ज हुआ था, जिसमें अफजल अंसारी की गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया गया था.

क्या था मामला

दर्ज एफआइआर के अनुसार, सूचक मजीद अंसारी का पुत्र मतिउर रहमान तथा रिश्तेदार अफजल अंसारी मोटरसाइकिल से जा रहा था. घर से निकलने के समय आरोपियों ने पीछा किया तथा सारवां थाना के दल्लीरायडीह के पास स्थित जंगल में रोका एवं गोली चला दी. इस घटना के दौरान दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गये. बाद में अफजल की मौत हो गयी तथा दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. घटना विवाह की बात को लेकर हुई थी. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, पश्चात केस का सेशन ट्रायल हुआ. इसमें अभियोजन पक्ष से घटना के समर्थन में 13 लोगों ने गवाही दी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह, मो जैनुल तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अतिकुर रहमान व एम रहमान ने पक्ष रखा. इस मुकदमा का स्पीडी ट्रायल हुआ व 28 माह में फैसला आया.

इन लोगों को सुनाई गई सजा

-फैयाज अंसारी, रघुनाथपुर, मोहनपुर, देवघर

जो हुए रिहा

-रईस अहमद, रुद्रपुर भूतबंगला, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड
-फारुक अंसारी, पिलुवाही, मोहनपुर, देवघर

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